चंडीगढ़: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फरीदाबाद के निजी अस्पताल में सीवर टैंक की सफाई के दौरान जहरीले धुएं से चार लोगों की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने हरियाणा के मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
नोटिस जारी करते हुए आयोग ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्णयों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद, सीवेज सफाई कर्मचारियों को अभी भी अत्यधिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपमान का शिकार होना पड़ रहा है।
आयोग ने 24 सितंबर 2021 को सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई में लगे व्यक्ति के मानवाधिकारों के संरक्षण पर एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/ प्रशासकों और केंद्रीय सामाजिक मंत्रालयों को भेजा था। आयोग ने नोटिस में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित मामले में केस दर्ज कर मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए।
साथ ही चार सप्ताह के भीतर पेश की जाने वाली रिपोर्ट में उन उपायों का उल्लेख करना होगा, जिन्हें लागू किया गया है। साथ ही उन उपकरणों की भी जानकारी देनी होगी, जिन्हें सीवर सफाई के दौरान प्रयोग में लाया जा रहा है।