चंडीगढ़: सेक्टर 37 स्थित विवादित कोठी को हड़पने के मामले में वीरवार को केस के मुख्य आरोनी संजीव महाजन को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। महाजन के साथ उसके साथी खलिंदर कादियान व गुरप्रीत सिंह को नियमित जमानत दी है। महाजन को चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में पिछले वर्ष 2 मार्च को गिरफ्तार किया था।
उसके बाद से वह जेल में था। सेक्टर 39 थाना के तत्कालीन एसएचओ को सितंबर में जमानत मिली थी। चंडीगढ़ पुलिस के एक डीएसपी का भाई भी इस कोठी कब्जा कांड केस में आरोपी है। संजीव महाजन पर कोठी के मालिक राहुल मेहता को बाउंसर सुरजीत के साथ मिल किडनैप करने के आरोप हैं। मामले में कुछ और आरोपी भी हैं, जिन पर महाजन के साथ मिल नकली राहुल मेहता खड़ा कर एस्टेट ऑफिस में जाली दस्तावेजों के आधार पर कोठी आगे बेचने और मुनाफा कमाने के आरोप हैं।
संजीव महाजन की तरफ से हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट विनोद घई, कनिका आहूजा और कीर्ति आहूजा ने पैरवी की और उसे झूठा फंसाए जाने की दलीलें दी। बाकी आरोपी पहले ही जमानत पर हैं। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक आरोपी पहले किराएदार बन राहुल गुप्ता की कोठी में फर्स्ट फ्लोर में रहने लगे। बाद में प्लानिंग के तहत उसे कैद कर पिटाई कर मानसिक रोगी बता दूसरे राज्य में छोड़ आए। जिसके बाद फर्जी सेल डीड के आधार पर कोठी कब्जा ली।
इतनी धाराओं में किया था केस दर्ज
चंडीगढ़ पुलिस ने कोठी कब्जाने के इस मामले में कई आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने केस में आईपीसी की धारा 238, 166, 201, 218, 452, 331, 344, 365, 386, 419, 420, 465, 467, 468, 471, 373, 477, 474, 120 बी तथा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7,13 (1)(2) के तहत केस दर्ज किया था।