Follow us on
Saturday, April 20, 2024
BREAKING NEWS
Haryana weather: हरियाणा के चार जिलों में गिरे ओले, दो महीने में चार बार हुई बारिशइजराइल ने ईरान पर ड्रोन हमले के बारे में अमेरिका को आखिरी क्षणों में सूचना दी : इटली के विदेश मंत्रीPunjab News: घर की छत गिरने से 3 गंभीर रूप से जख्मी, बुजुर्ग महिला की मौतचंडीगढ़ सेक्टर-46 पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज का 39वां वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजितझारखंड में कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित, उत्तीर्ण प्रतिशत में कमी आयीअमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कियाHaryana News: विद्यार्थियो की वोट बनवाने के लिए हुआ विशेष कैम्प का आयोजनUttarakhand News: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून पहुंच कर किया मतदान
Chandigarh

चंडीगढ़: 21 महीने बाद जेल से बाहर आया कोठी हड़पने का आरोपी संजीव महाजन

December 08, 2022 05:01 PM

चंडीगढ़:  सेक्टर 37 स्थित विवादित कोठी को हड़पने के मामले में वीरवार को केस के मुख्य आरोनी संजीव महाजन को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। महाजन के साथ उसके साथी खलिंदर कादियान व गुरप्रीत सिंह को नियमित जमानत दी है। महाजन को चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में पिछले वर्ष 2 मार्च को गिरफ्तार किया था।

उसके बाद से वह जेल में था। सेक्टर 39 थाना के तत्कालीन एसएचओ को सितंबर में जमानत मिली थी। चंडीगढ़ पुलिस के एक डीएसपी का भाई भी इस कोठी कब्जा कांड केस में आरोपी है। संजीव महाजन पर कोठी के मालिक राहुल मेहता को बाउंसर सुरजीत के साथ मिल किडनैप करने के आरोप हैं। मामले में कुछ और आरोपी भी हैं, जिन पर महाजन के साथ मिल नकली राहुल मेहता खड़ा कर एस्टेट ऑफिस में जाली दस्तावेजों के आधार पर कोठी आगे बेचने और मुनाफा कमाने के आरोप हैं।

संजीव महाजन की तरफ से हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट विनोद घई, कनिका आहूजा और कीर्ति आहूजा ने पैरवी की और उसे झूठा फंसाए जाने की दलीलें दी। बाकी आरोपी पहले ही जमानत पर हैं। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक आरोपी पहले किराएदार बन राहुल गुप्ता की कोठी में फर्स्ट फ्लोर में रहने लगे। बाद में प्लानिंग के तहत उसे कैद कर पिटाई कर मानसिक रोगी बता दूसरे राज्य में छोड़ आए। जिसके बाद फर्जी सेल डीड के आधार पर कोठी कब्जा ली।

इतनी धाराओं में किया था केस दर्ज

चंडीगढ़ पुलिस ने कोठी कब्जाने के इस मामले में कई आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने केस में आईपीसी की धारा 238, 166, 201, 218, 452, 331, 344, 365, 386, 419, 420, 465, 467, 468, 471, 373, 477, 474, 120 बी तथा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7,13 (1)(2) के तहत केस दर्ज किया था।

 
Have something to say? Post your comment
More Chandigarh News
चंडीगढ़ सेक्टर-46 पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज का 39वां वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित Chandigarh News: जिला कांग्रेस मनीमाजरा ने तिवारी और लक्की को किया सम्मानित Chandigarh News: एक बार फिर करवट लेगा चंडीगढ़ का मौसम, कल बारिश होने के आसार Chandigarh News: चंडीगढ़ में कल हो सकती है बारिश, तापमान में आएगी गिरावट Chandigarh News: AAP नेता संजय सिंह के चंडीगढ़ पहुंचने पर CM मान ने किया स्वागत Chandigarh News: एमसीएम ने अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया चंडीगढ़ में वेज की जगह भेजा नॉन वेज हॉट डॉग: उपभोक्ता आयोग ने लगाया 25 हजार जुर्माना ट्राईसिटी के अंगद चीमा मैसूर के यशस चन्द्रा और ईटालियन गोल्फर मिशेल ओरटोलानी के साथ संयुक्त बढ़त पर Chandigarh News: नई शिक्षण विधियों को सीखने के लिए शिक्षकों को दिया जाएगा 8 अप्रैल से चार दिवसीय प्रशिक्षण Chandigarh News: पीजीआई में 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा