चंडीगढ़,(वेदपाल): हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की सुरक्षा में तैनात हरियाणा पुलिस के जवान हटाने की इजाजत मांगी है। कोर्ट में हरियाणा सीआईडी के एसपी की ओर से दायर अर्जी में दलील दी गई कि राजस्थान से सांसद होने के नाते सुरजेवाला को राजस्थान पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस व हरियाणा पुलिस की भी सुरक्षा मिली है। केंद्र सरकार के नियमों के तहत किसी को भी दोहरी सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता, लेकिन सुरजेवाला को नियमों के खिलाफ तिहरी सुरक्षा कवर मिला हुआ है। कोर्ट से आग्रह किया गया कि वो हरियाणा सरकार को राज्य पुलिस के जवानों को सुरजेवाला सुरक्षा से हटाने की इजाजत दे। हाई कोर्ट ने सरकार की अर्जी पर केंद्र सरकार व रणदीप को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हरियाणा सरकार ने अर्जी दायर कर कहा है कि सुरजेवाला अब राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। उन्हें गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग से बना हुआ खतरा भी खत्म हो चुका है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर उन्हें अब केंद्र के साथ राजस्थान से भी सुरक्षा मिली हुई है। जब वे हरियाणा में आएंगे तो तय प्रक्रिया के तहत उन्हें हरियाणा की सुरक्षा दी जाएगी।
सुरजेवाला ने वर्ष 2017 में खुद को गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग से खतरा बताते हुए पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने उन्हें पूरे भारत में वाई प्लस सुरक्षा तथा दिल्ली में वाई केटेगरी की सुरक्षा दी थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 2018 में हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि सुरजेवाला को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। उनका स्थाई निवास दिल्ली में है। वाई केटेगरी में 11 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, लेकिन रणदीप को 22 पुलिसकर्मी मिले हैं। कैथल में 11 सुरक्षाकर्मी हरियाणा पुलिस के हैं। नियमों के तहत एक व्यक्ति को दो सुरक्षा कवर नहीं दिए जा सकते, जबकि सुरजेवाला के पास तीन हैं। इसलिए हाई कोर्ट रणदीप की सुरक्षा में तैनात 11 पुलिसकर्मी वापस लेने की इजाजत दे। हाई कोर्ट ने नवंबर 2019 में इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखे जाने के आदेश देते हुए याचिका को एडमिट कर लिया था।