पंचकूला: टोकन लेते समय एक छोटी सी गलती को ठीक करवाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तहसील पंचकूला सहित पूरे हरियाणा में कोई भी रजिस्ट्री करवाने से पहले टोकन लेना पड़ता है। यदि टोकन में कोई भी गलती जैसे सेक्टर, नाम, रिहायशी या व्यावसायिक संस्थान भरते समय कुछ गलत हो गया, तो उसे ठीक करने के लिए पंचकूला में कोई भी प्रावधान नहीं है। लोगों को इस गलती को ठीक करवाने के लिए चंडीगढ़ एनआइसी में संपर्क करना पड़ता है, लेकिन वहां से कोई गलती को ठीक करने के लिए तैयार नहीं होता। जिस कारण रजिस्ट्रियां लंबित हो जाती है और 24 घंटे बाद पुन: टोकन लेना पड़ता है।
स्थानीय निवासी ज्ञान सिंह, जतिन राजपूत, अमित कुमार, राजेश कुमार, अजय जैन ने बताया कि पिछले काफी समय से इस प्रकार की समस्या झेलनी पड़ रही है। जब भी एनआइसी के गुरप्रीत से संपर्क किया जाता है, तो वह गलती ठीक करने से इंकार कर देते हैं। लोगों की मांग है कि इस गलती को ठीक करने का प्रावधान संबंधित तहसील कार्यालयों में होना चाहिए, ताकि परेशानी ना उठानी पड़े। साथ ही लोगों की मांग है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में 50 प्रतिशत प्रापर्टी शेयर के हिसाब से रजिस्ट्री का प्रावधान किया जाए,
क्योंकि इस समय एक कोठी की 100 प्रतिशत रजिस्ट्री को ही सॉफ्टवेयर में उठाया जाता है, जबकि कई कोठियों में मालिक दो लोग होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रावधान ना होने के कारण 50 प्रतिशत शेयर कोठी की रजिस्ट्री नहीं हो पाती। पूरी स्टांप देनी पड़ती है।