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पंचकूला: सेक्टर 10 के मकान को खतरा, भूकंप का हल्का सा झटका धराशाई कर देगा पूरा मकान

January 29, 2023 02:20 PM
पंचकूला: सेक्टर 10 की हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (होवा) की कोर कमेटी की बैठक में बिल्डरों की ओर से स्टिल्ट पार्किंग प्लस चार मंजिला मकानों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है। सेक्टर 10 के मकान नंबर 20 और मकान नंबर 809 में इस योजना के कारण भारी नुकसान पर चिंता प्रकट की गई। होवा के संस्थापक एनसी स्वामी एवं चेयरमैन भारत हितैषी ने बताया कि मकान नंबर 20 के मालिक एमएस जैन के घर की दीवारों और फर्श की मोटी-मोटी दरार पडऩे से घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और भूकंप के एक हल्के झटके से घर में काफी नुकसान हो सकता है।
सीएम विंडों के एमिनेंट पर्सन ने किया निरीक्षण
पंचकूला की सीएम विंडो के प्रभारी एमिनेंट पर्सन सतपाल गुप्ता व राजेंद्र नूनीवाल को सेक्टर 10 के मकान नंबर 20 के निरीक्षण के दौरान मकान मालिक एमएस जैन ने बताया कि मकान नंबर 21 में किसी बिल्डर की ओर से 4 मंजिला इमारत के निर्माण के दौरान सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और पड़ोस के घरों की साझा दीवार की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में घोर लापरवाही बरती गई है।
रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर भारी नुकसान का उल्लेख
मकान मालिक एम एस जैन ने बताया कि मकान नंबर 21 के मालिक को शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से 14 सितंबर और 28 नवंबर को इस मामले में पेश होने के लिए दो नोटिस दिए गए, लेकिन वह सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। एचएसवीपी के नियुक्त संरचना अभियंता दिनेश बत्रा ने मकान नंबर 20 पर अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मकान में आई दरारें यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इमारत की नींव गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसका मुख्य कारण पड़ोस में बन रहे निवास की निर्माण पद्धति का दोषपूर्ण होना है। बत्रा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मकान नंबर 20 रहने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित है और मरम्मत होने तक इस मकान को तुरंत खाली किया जाना चाहिए। इस क्षतिग्रस्त मकान के नवनिर्माण पर कम से कम 1 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसकी भरपाई मकान नंबर 21 के मकान मालिक से करवाई जाए।
नुकसान का मुआवजा दिलवाने की मांग
होवा के संस्थापक एनसी स्वामी, चेयरमैन भारत हितैषी, प्रधान बीएम कौशिक, महासचिव एनके खोसला, मुख्य मार्ग दर्शक एसके शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के चंडीगढ़ पर दिए फैसले के अनुरूप पंचकूला में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला इमारतों के निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाए और पंचकूला में ऐसी इमारतों के निर्माण के कारण आसपास के नागरिकों को हुए नुकसान का मुआवजा इन इमारतों के मालिकों से दिलवाया जाए।
 
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