Defamation case: 2019 में दर्ज मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बयान में उन्होंने कहा था कि ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है जिसमें खुद राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव प्रचार की एक रैली के दौरान ये बयान दिया था।
कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं जिसपर राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं। मैंने किसी के खिलाफ जानबूझकर नहीं बोला। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दो धाराओं 499 और 504 में था। आईपीसी की धारा 504 में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। अभी कोर्ट ने राहुल को दोषी करार दिया है, जिसके बाद दो साल की सजा का भी एलान किया गया है। हालांकि राहुल गांधी को तुरंत सूरत सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है।