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बरनाला: महल कलां के पंजाबी युवक के ऑस्ट्रेलिया में आत्महत्या मामले में पत्नी समेत ससुराल परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज

VVinita Kohli
बरनाला: महल कलां के पंजाबी युवक के ऑस्ट्रेलिया में आत्महत्या मामले में पत्नी समेत ससुराल परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज
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बरनाला: ऑस्ट्रेलिया में हुई एक दर्दनाक घटना के संबंध में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला बरनाला के थाना महल कलां की पुलिस ने पंजाबी युवक सरबजीत सिंह सेवा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में उसकी पत्नी समेत ससुराल परिवार के पांच सदस्यों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई मृतक के पिता रंजीत सिंह पुत्र काका सिंह निवासी महल कलां द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को एसएसपी बरनाला को दी गई लिखित शिकायत की पुलिस जांच के बाद अमल में लाई गई है। पुलिस के पास दर्ज करवाए बयानों में रंजीत सिंह ने बताया कि उनके पुत्र सरबजीत सिंह का विवाह करीब 12-13 साल पहले सुखजीत कौर पुत्री रूप सिंह निवासी धूरकोट रणसीर जिला मोगा के साथ हुआ था। विवाह के बाद सुखजीत कौर द्वारा आईलेट्स पास करने के उपरांत दोनों पति-पत्नी ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां उनके दो बच्चे पैदा हुए।

शिकायत के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद सुखजीत कौर ने सरबजीत सिंह को भरोसे में लेकर वीज़ा संबंधी कागजात पर हस्ताक्षर करवाए। बाद में 2025 की शुरुआत में इमिग्रेशन इंटरव्यू के बहाने उसे डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। जहां सरबजीत को यह जानकारी मिली कि उसकी पत्नी ने ही उसे ऑस्ट्रेलिया से भारत वापस भेजने के लिए आवेदन दिया था। रंजीत सिंह ने आरोप लगाया कि सुखजीत कौर ने सरबजीत सिंह के साथ साझा खाते से सारी रकम निकलवा ली और उसकी गाड़ियाँ व निजी मकान भी अपने नाम करवा लिए। जब सरबजीत ने अपने बच्चों से मिलने की कोशिश की, तो उसे पुलिस के जरिए जेल भेजने की धमकियां दी गईं। शिकायत के मुताबिक, पत्नी सुखजीत कौर के अलावा उसकी सास इंद्रजीत कौर, साली हरजीत कौर, साला जसदीप सिंह और ताया ससुर बूटा सिंह द्वारा सरबजीत सिंह को लगातार मानसिक रूप से परेशान और प्रताड़ित किया जाता रहा।

मृतक के पिता के अनुसार, 27 सितंबर 2025 को उनकी आखिरी बार अपने बेटे सरबजीत से बातचीत हुई थी। उस दौरान वह पत्नी और ससुराल परिवार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के कारण बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। इसी लगातार मानसिक तनाव के चलते सरबजीत सिंह सेवा ने उसी दिन ऑस्ट्रेलिया में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच और डीए लीगल की कानूनी राय के अनुसार, भले ही यह घटना विदेश में हुई है, लेकिन मृतक और दोषी भारतीय नागरिक होने के नाते उनके खिलाफ भारतीय कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसी आधार पर थाना महल कलां में पत्नी सुखजीत कौर सहित पांचों दोषियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में दूसरे पक्ष यानी मृतक के ससुराल परिवार से संपर्क नहीं हो सका है और उनका कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।

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