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Bollywood News: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जाह्नवी कपूर के अश्लील व डीपफेक कंटेंट हटाने के निर्देश

GGaganpreet Kaur
Bollywood News: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जाह्नवी कपूर के अश्लील व डीपफेक कंटेंट हटाने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जाह्नवी कपूर के अश्लील व डीपफेक कंटेंट हटाने के निर्देश

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Bollywood News: बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) और पहचान की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जाह्नवी कपूर के नाम, चेहरे और पहचान से जुड़े सभी अश्लील, डीपफेक तथा पोर्नोग्राफिक कंटेंट को तुरंत प्रभाव से हटाने (टेकडाउन करने) का सख्त निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने अभिनेत्री की उस याचिका को आंशिक रूप से ही स्वीकार किया, जिसमें उनके नाम से चल रहे तमाम फैन पेजों और हजारों यूआरएल (URLs) को एकमुश्त बंद करने की मांग की गई थी।

मामले की सुनवाई जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की पीठ कर रही थी। याचिका में जाह्नवी कपूर की ओर से करीब 6,884 यूआरएल का ब्योरा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिनमें उनके नाम, तस्वीरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनी अश्लील-डीपफेक तस्वीरों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।

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552 अश्लील यूआरएल पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश

कोर्ट ने पूरे मामले का विस्तृत अवलोकन करने के बाद प्राथमिक जांच में 552 यूआरएल को स्पष्ट रूप से अश्लील, आपत्तिजनक और पोर्नोग्राफिक पाया। जस्टिस भंभानी ने इन सभी 552 यूआरएल को इंटरनेट से तुरंत हटाने का आदेश दिया।

याचिका में जाह्नवी कपूर की तरफ से यह तर्क भी दिया गया था कि कई जगहों पर उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल करके नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं और उनके जरिए अश्लीलता फैलाई जा रही है। कोर्ट ने माना कि डीपफेक और एआई के जरिए किसी कलाकार की छवि को खराब करना सीधे तौर पर उनके अधिकारों का हनन है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

‘हर फैन पेज गैरकानूनी नहीं’— हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

हालांकि, जाह्नवी कपूर की उस मांग को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसमें सभी 6,884 यूआरएल और फैन पेजों को एक साथ ब्लॉक करने को कहा गया था। जस्टिस भंभानी ने स्पष्ट किया कि किसी सेलिब्रिटी के नाम पर चलने वाले हर फैन पेज को अपने आप में अवैध या गैरकानूनी नहीं माना जा सकता।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि फैन पेजों पर अक्सर कलाकार की तारीफ, उनकी फिल्मों की जानकारी, तस्वीरें या समीक्षाएं साझा की जाती हैं। केवल किसी सेलिब्रिटी का नाम या फोटो इस्तेमाल होने भर से हर फैन क्लब को बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पेज अश्लीलता फैला रहा है, किसी की पहचान का दुरुपयोग कर अनुचित व्यावसायिक लाभ कमा रहा है या नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है— तो सिर्फ उसी विशिष्ट कंटेंट और पेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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