Breaking News
Magha Shraddha 2026: 7 अक्टूबर को है मघा श्राद्ध, जानें द्वादशी तिथि पर तर्पण का शुभ समय और नियमKaithal Nursing Staff Strike: ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ कैथल में नर्सिंग स्टाफ का हल्लाबोल, 5 से 7 अक्टूबर तक हड़तालMahendragarh : हकेवि की डॉ. सुमन रानी को मिला ‘श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड’, शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानितNarnaul: हरियाणा के सभी जिलों में 8 अक्ट्रबर को होगा ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ विशाल रोष मार्चCEC ज्ञानेश कुमार मामले में SC ने EC से मांगा जवाब, CJI बोले Form-6 पर- हमने कोई बदलाव मंजूर नहीं कियाMagha Shraddha 2026: 7 अक्टूबर को है मघा श्राद्ध, जानें द्वादशी तिथि पर तर्पण का शुभ समय और नियमKaithal Nursing Staff Strike: ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ कैथल में नर्सिंग स्टाफ का हल्लाबोल, 5 से 7 अक्टूबर तक हड़तालMahendragarh : हकेवि की डॉ. सुमन रानी को मिला ‘श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड’, शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानितNarnaul: हरियाणा के सभी जिलों में 8 अक्ट्रबर को होगा ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ विशाल रोष मार्चCEC ज्ञानेश कुमार मामले में SC ने EC से मांगा जवाब, CJI बोले Form-6 पर- हमने कोई बदलाव मंजूर नहीं किया

Chandigarh News: आज से 28 मार्च तक चंडीगढ़ रहेगा ‘नो फ्लाइंग जोन’, ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक

VVinita Kohli
Chandigarh News: आज से 28 मार्च तक चंडीगढ़ रहेगा ‘नो फ्लाइंग जोन’, ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक
शेयर करें
AI Quick Summary

Want to save time? Let our AI read the article and give you 3 quick bullet points.

Listen to this article
AUDIO VERSION

चंडीगढ़: शहर में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए प्रशासन ने सोमवार से 28 मार्च तक पूरे चंडीगढ़ को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया है। इस दौरान ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई यानों (यूएवी) के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार, 27 और 28 मार्च को प्रस्तावित वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

हाल के समय में ड्रोन के जरिए हमलों की आशंका को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी थी। इसी के चलते शहर को अस्थायी रूप से नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आम जनता पर पूरी तरह लागू होगा, जबकि पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायुसेना, एसपीजी और सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों को इससे छूट दी गई है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर जारी निर्देशों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है।

विज्ञापन

चंडीगढ़ की और ख़बरें

ताज़ा ख़बरें सीधे अपने ईमेल पर

जगमार्ग न्यूज़ की बड़ी ख़बरें रोज़ अपने इनबॉक्स में पाएं। मुफ़्त, कभी भी अनसब्सक्राइब करें।