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Chandigarh News: चंडीगढ़ में सेना-पुलिस की वर्दी व चिन्हों की बिक्री पर सख्ती, रिकॉर्ड रखना अनिवार्य

VVinita Kohli
Chandigarh News: चंडीगढ़ में सेना-पुलिस की वर्दी व चिन्हों की बिक्री पर सख्ती, रिकॉर्ड रखना अनिवार्य
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चंडीगढ़: आतंकी गतिविधियों और असामाजिक तत्वों द्वारा सेना, पुलिस एवं पैरामिलिट्री बलों की वर्दी, स्टिकर, लोगो और झंडों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ ने नया आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश लागू किया है। यह आदेश बुधवार से लागू होकर 11 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सार्वजनिक हित में जारी किया है।

आदेश के अनुसार अब चंडीगढ़ में कोई भी दुकानदार सेना, पुलिस या पैरामिलिट्री बलों से संबंधित कपड़े, वर्दी, स्टिकर, लोगो, झंडे अथवा अन्य सामान बिना खरीदार का रिकॉर्ड और पहचान पत्र लिए नहीं बेच सकेगा। प्रशासन ने कहा है कि आतंकवादी और असामाजिक तत्व इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर खुद को सुरक्षा बलों का सदस्य बताकर अपराध या आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में एयरफोर्स की वर्दी पहनने से जुड़ा एक मामला भी सामने आया था। 

यूटी पुलिस ने सेक्टर-31 स्थित एयरफोर्स स्टेशन के पास एक निजी कार में भारतीय वायुसेना की वर्दी पहने बैठे युवक को गिरफ्तार किया था।  प्रशासन का मानना है कि ऐसे मामलों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सामान की बिक्री पर निगरानी जरूरी हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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