- by Vinita Kohli
- Jan, 02, 2025 05:50
चंडीगढ़ : पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के यूटी में स्थित बार एसोसिएशनों पदाधिकारियों कार्यकारी सदस्यों के वार्षिक चुनाव 28 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 17 फरवरी को शुरू होगी। पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक 17 और 18 फरवरी को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। 19 फरवरी को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और अगर कोई उम्मीदवार नाम वापस लेना चाहेगा, तो उसके लिए 20 फरवरी का दिन तय किया गया है। बार एसोसिएशन के चुनाव में करीब 2400 वकील मतदान करेंगे। ध्यान रहे कि चुनाव का शेड्यूल जारी होते ही जिला अदालत में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उम्मीदवारों ने अपने-अपने ढंग से चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों ने कई महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी।
एडवोकेट सुनील टोनी और अशोक चौहान अध्यक्ष पद की दौड़ में
इस बार चंडीगढ़ जिला अदालत में एडवोकेट सुनील टोनी और अशोक चौहान के बीच अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला होगा। दोनों ही चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। हर साल चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव मार्च-अप्रैल में ही होते थे, लेकिन कोरोना के समय चुनाव दिसंबर में करवाए गए और उसके बाद से दिसंबर में ही चुनाव होने लगे थे।
उम्मीदवार चैंबर टू चैंबर कर रहे चुनाव प्रचार
चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार इस समय चैंबर टू चैबर जाकर अपने लिए वोट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बार चुनाव में कई अहम मुद्दे हैं, जिन्हें भुनाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीदवारों की नजर पार्किंग के मुद्दे पर भी रहेगी। सेक्टर-43 में जिला अदालत और ज्यूडिशियल एकेडमी के बीच खाली जगह पर मल्टीलेवल पार्किंग बन रही है। पार्किंग के निर्माण कार्य के चलते वकीलों के साथ-साथ आम लोगों को भी समस्या झेलनी पड़ रही है। पूरा दिन अदालत के आसपास सडक़ पर ही गाडिय़ां खड़ी रहती हैं, ऐसे में हर उम्मीदवार अपने चुनावी एजेंडे में पार्किंग के काम को जल्द पूरा करवाने के वादे को भी शामिल कर रहा है।
बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में नामांकित वकील ही करेंगे मतदान
चुनाव बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा द्वारा 16 दिसंबर 2024 को जारी शेड्यूल और 2015 में बनाए गए बार एसेंशिएशन (संविधान और पंजीकरण) नियमों के तहत संपन्न होंगे। पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष डॉ विजेंदर सिंह अहलावत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई चुनाव निर्धारित शेड्यूल और नियमों, 2015 का उल्लंघन करते हुए आयोजित किया गया तो उसे अवैध माना जाएगा। डॉ अहलावत ने बताया कि केवल वे वकील मतदान करने के पात्र होंगे, जो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में नामांकित हैं।