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वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, आवंटन 50 प्रतिशत बढ़ाया गया: मनजिंदर सिंह सिरसा

JJagmarg Desk
वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, आवंटन 50 प्रतिशत बढ़ाया गया: मनजिंदर सिंह सिरसा
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नयी दिल्ली: दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने वाणिज्यिक सिलेंडर की आपूर्ति औसत दैनिक खपत का 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है।

सिरसा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि सरकार एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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दिल्लीवासियों को व्यावसायिक एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिलाते हुए सिरसा ने कहा कि आवंटन को 1,800 से बढ़ाकर प्रतिदिन 4,500 सिलेंडर (19 किलोग्राम समतुल्य) कर दिया गया है।

यह निर्णय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद लिया गया है जिसमें व्यावसायिक एलपीजी वितरण को सात प्राथमिकता श्रेणियों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक के लिए दैनिक कोटा निर्धारित किया गया है।

निर्देशों के अनुसार, कुल 4,500 सिलेंडर (19 किलोग्राम समतुल्य) में से श्रेणी-1 जिसमें आवश्यक सेवाएं, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थान, बस अड्डे, रेलवे और हवाई अड्डे शामिल हैं..उनको 225 सिलेंडर (पांच प्रतिशत) मिलेंगे। 

श्रेणी-2 में सरकारी संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक कैंटीन और सामुदायिक रसोई शामिल हैं..उनको भी 225 सिलेंडर मिलेंगे। वहीं सबसे बड़ा हिस्सा 3,375 सिलेंडर (75 प्रतिशत) श्रेणी-3 को आवंटित किया जाएगा जिसमें होटल, रेस्तरां, ढाबे, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और डेयरियां शामिल हैं।

सिरसा ने कहा कि बढ़ी हुई आपूर्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसका उद्देश्य आवश्यक सेवाओं, होटलों, उद्योगों और प्रवासी मजदूरों के समर्थन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करना है। उन्होंने कहा कि यह समायोजन बिना किसी व्यवधान के मांग को पूरा करने के लिए पहले से लागू नीति पर आधारित है।

श्रेणी-4 में कैटरर्स एवं बैंक्वेट शामिल हैं जिन्हें 225 सिलेंडर (पांच प्रतिशत) मिलेंगे। कुल 45 सिलेंडर (एक प्रतिशत) श्रेणी-5 के औद्योगिक इकाइयों (ड्राई-क्लीनिंग, पैकिंग, दवा) को दिए जाएंगे, श्रेणी-6 मे खेल सुविधाएं, स्टेडियम तथा अन्य शामिल हैं जिन्हें 225 सिलेंडर (पांच प्रतिशत) मिलेंगे। श्रेणी-7 यानी प्रवासी मजदूरों (पांच किलोग्राम का सिलेंडर) को संरक्षित सामाजिक आवंटन के रूप में 684 सिलेंडर (चार प्रतिशत) मिलेंगे।

मंत्री ने कहा कि यह वृद्धि इसलिए की गई है ताकि आवश्यक सेवाओं, होटल एवं रेस्तरां, छोटे उद्योगों तथा प्रवासी मजदूरों की जरूरतें बिना किसी बाधा के पूरी की जा सकें और किसी भी प्रकार की कमी की गुंजाइश न रहे।

आपूर्ति पिछले तीन महीनों की औसत खपत के आधार पर कड़े केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी और इसमें महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

दिल्लीवासियों से बेबुनियाद अफवाहों पर विश्वास न करने और उन्हें न फैलाने का आग्रह करते हुए सिरसा ने कहा कि आपूर्ति सामान्य है और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के माध्यम से सुचारू रूप से जारी है।

उन्होंने कहा कि विभाग आपूर्तिकर्ताओं और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के साथ निरंतर समन्वय में है, जो पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देता है।

अधिकारियों ने कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, एलपीजी वितरण आदेश, 2000 और भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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