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अंकिता भंडारी मामले से दुष्यंत कुमार गौतम को जोड़ने वाले पोस्ट हटाएं कांग्रेस, आप : अदालत

VVinita Kohli
अंकिता भंडारी मामले से दुष्यंत कुमार गौतम को जोड़ने वाले पोस्ट हटाएं कांग्रेस, आप : अदालत
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) को निर्देश दिया कि भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जोड़ने वाले सोशल मीडिया पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाएं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने गौतम द्वारा दायर मानहानि के मामले में अंतरिम आदेश देते हुए दोनों राजनीतिक दलों को हत्या के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को कथित ‘‘वीआईपी’’ के तौर पर दर्शाने वाली कोई भी सामग्री पोस्ट करने से भी रोका है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि 24 घंटे के भीतर सामग्री को नहीं हटाया गया, तो सोशल मीडिया मंच नियमों के अनुसार उसे हटा देगा। अदालत ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ भी आदेश पारित किया। 

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अदालत ने आदेश दिया, “सुनवाई की अगली तारीख तक, निम्नलिखित निर्देश पारित किए जाते हैं: प्रतिवादी 1 से 9 (कांग्रेस, आप और अन्य)… को ऐसी किसी भी सामग्री को होस्ट करने, अपलोड करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोका जाता है, जिसमें अंकिता भंडारी मामले में वादी को कथित वीआईपी के रूप में नामित, लक्षित या आरोपित किया गया हो। प्रतिवादी 1 से 9 को निर्देश दिया जाता है कि वे सोशल मीडिया मंच, अर्थात् यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर अपलोड की गई विभिन्न पोस्ट और वीडियो को हटा दें।” इसमें कहा गया, “यदि प्रतिवादी 1 से 9 इस आदेश की घोषणा के 24 घंटों के भीतर निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो प्रतिवादी 10 से 12 (एक्स, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और गूगल एलएलसी) को नियमों के अनुसार उपरोक्त पोस्ट हटाने का निर्देश दिया जाता है।” 

न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा कि गौतम ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित कर दिया है और यदि “मानहानिकारक” सामग्री को बनाये रखने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। अदालत ने सोशल मीडिया मंचों को निर्देश दिया कि भाजपा नेता द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद वे किसी भी “समान” सामग्री को हटा दें। पौड़ी जिले के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत 19 वर्षीय भंडारी की 2022 में हत्या कर दी गई थी। रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को बाद में गिरफ्तार किया गया और सत्र अदालत ने उन्हें इस अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें एक कथित ‘वीआईपी’ का जिक्र किया गया है, जिसका इस मामले से कथित तौर पर संबंध बताया जाता है। सनावर पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करती हैं। अपने मुकदमे में गौतम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ-साथ सनावर, राठौर, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उसके अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट आलोक शर्मा से दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। इस मामले में अगली सुनवाई चार मई को होगी।

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