September 27, 2026

Gurugram Faridabad Toll: गुरुग्राम-फरीदाबाद और सोहना रोड पर लगा टोल, कार का 40 तो ट्रकों का कटेगा 350 रुपये

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Gurugram Faridabad Toll: गुरुग्राम-फरीदाबाद और सोहना रोड पर लगा टोल, कार का 40 तो ट्रकों का कटेगा 350 रुपये

गुरुग्राम-फरीदाबाद और सोहना रोड पर लगा टोल, कार का 40 तो ट्रकों का कटेगा 350 रुपये

Gurugram Faridabad Toll: दक्षिण हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गुरुग्राम-फरीदाबाद और बल्लभगढ़-सोहना क्षेत्र की तीन प्रमुख सड़कों के चिन्हित हिस्सों को औपचारिक रूप से ‘टोल रोड’ घोषित कर दिया है। लोक निर्माण विभाग (Gurugram Faridabad toll notification) ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है।

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इन रूटों पर वाहनों की श्रेणी के हिसाब से 40 रुपये से लेकर 350 रुपये तक का टोल टैक्स तय किया गया है। बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सड़कों की स्थिति सुधारने के नाम पर लागू किए गए इस फैसले से रोजाना इन मार्गों का इस्तेमाल करने वाले हजारों यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा।

जानें कहां-कहां लगेंगे प्लाजा और किस गाड़ी का कितना कटेगा चालान

नई व्यवस्था के तहत गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग और क्रशर जोन सड़क पर एक-एक टोल प्लाजा स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बल्लभगढ़-सोहना मार्ग (Ballabhgarh Sohna road toll plazas) पर आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए दो टोल प्लाजा बनाए गए हैं।

टोल की दरों पर नजर डालें तो कार, जीप, पिकअप वैन, थ्री-व्हीलर और स्टेशन वैगन से प्रति यात्रा 40 रुपये वसूले जाएंगे। हल्के व्यावसायिक वाहनों और मिनी ट्रकों के लिए यह दर 140 रुपये रखी गई है, जबकि यात्री बसों से 170 रुपये लिए जाएंगे। 10 टायर तक के बड़े ट्रकों को 300 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं 10 से अधिक टायर वाले बहु-धुरी (मल्टी-एक्सल) वाहनों, क्रेन, बुलडोजर, जेसीबी और रोड रोलर जैसे भारी निर्माण वाहनों के लिए अधिकतम 350 रुपये टोल निर्धारित किया गया है।

पास की सुविधा और 24 घंटे का नियम

निर्माण सामग्री या खनन सामग्री ले जाने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को 80 रुपये प्रति ट्रिप का शुल्क देना होगा। (Gurgaon Faridabad toll pass rules) दैनिक यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पास की सुविधा भी दी गई है। एक बार टोल टैक्स चुकाने के बाद अगले 24 घंटे के भीतर वाहन मालिक से दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अगर कोई वाहन चालक एक ही दिन में बार-बार गुजरता है, तो वह डेढ़ गुना भुगतान करके एक दिन का मल्टीपल-एंट्री पास बनवा सकता है। वहीं नियमित सफर करने वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए एक ट्रिप के शुल्क का 20 गुना देकर महीने का पास बनाया जाएगा, जबकि व्यावसायिक गाड़ियों के लिए मंथली पास की कीमत एक ट्रिप के शुल्क से 30 गुना तय की गई है।

दोपहिया और स्थानीय वाहनों को मिली बड़ी राहत

इस नए टोल नियम से आम जनजीवन से जुड़े कुछ वाहनों को राहत भी दी गई है।(NCR toll tax updates दोपहिया वाहनों (बाइक-स्कूटी), कृषि उपज ले जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, सैन्य वाहनों, एंबुलेंस, शव वाहनों, पुलिस और दमकल गाड़ियों को टोल टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।

इसके साथ ही टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों के गैर-व्यावसायिक वाहनों तथा केंद्र व राज्य सरकार की गैर-व्यावसायिक गाड़ियों को भी टोल में छूट दी जाएगी, ताकि स्थानीय लोगों पर रोजमर्रा की आवाजाही का आर्थिक दबाव न पड़े।

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