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Rohtak Electricity Consumer: हरियाणा बिजली उपभोक्ताओं की मौज! 12 मार्च को रोहतक में सुलझेंगे 3 लाख तक के बिल विवाद

AAmandeep Singh
हरियाणा बिजली उपभोक्ताओं की मौज! 12 मार्च को रोहतक में सुलझेंगे 3 लाख तक के बिल विवाद
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रोहतक। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है जो लंबे समय से बिलों की गड़बड़ी या तकनीकी खामियों के कारण दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। निगम ने ‘उपभोक्ता संतुष्टि’ को सर्वोपरि रखते हुए आगामी 12 मार्च, 2026 को विशेष शिकायत निवारण मंच (CGRF) की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। रोहतक जोन के तहत आने वाले पांच जिलों के उपभोक्ता इस बैठक में सीधे अपनी बात रख सकेंगे।

किन जिलों के उपभोक्ता उठा पाएंगे लाभ?

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बिजली निगम के प्रवक्ता द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस सुनवाई का दायरा काफी विस्तृत है। इसमें रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित जिलों के उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा: रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत और झज्जर।

कार्यक्रम का विवरण:

तारीख: 12 मार्च, 2026 (गुरुवार)

समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

स्थान: कांफ्रेंस हॉल, राजीव गांधी विद्युत भवन, पावर हाउस, रोहतक।

3 लाख तक के विवादों पर होगी सीधी सुनवाई

नियमों के मुताबिक, यह फोरम मुख्य रूप से 1 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से जुड़ी शिकायतों पर गौर करेगा।

इन मुद्दों का होगा समाधान:

गलत तरीके से बनाए गए भारी-भरकम बिजली बिल।

बिजली की दरों (Tariff) से संबंधित विसंगतियां।

मीटर सिक्योरिटी और खराब पड़े मीटरों को बदलने में देरी।

वोल्टेज की समस्या और लो-वोल्टेज के कारण होने वाली परेशानियां।

ध्यान दें: बिजली चोरी (Theft), बिजली का दुरुपयोग और घातक या गैर-घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई इस मंच पर नहीं की जाएगी। इनके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है।

सुनवाई से पहले पूरी करनी होगी यह शर्त

मंच के समक्ष वित्तीय विवाद रखने से पहले उपभोक्ता को एक अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करना होगा। शिकायतकर्ता को पिछले छह महीनों के दौरान भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर गणना की गई राशि जमा करवानी होगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि केवल वास्तविक और गंभीर शिकायतों का ही त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

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