Haryana Group D Cadre Portal: हरियाणा के सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-डी) कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से अपने काडर के चयन और वरिष्ठता (Haryana Group D Cadre Change) के नुकसान को लेकर भारी कश्मकश झेल रहे कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। मानव संसाधन विभाग ने विज्ञापन संख्या 4/2018 के तहत भर्ती हुए ग्रुप-डी कर्मियों के लिए काडर ऑप्शन पोर्टल को एक बार फिर से खोल दिया है। जो कर्मचारी पूर्व में किसी भ्रम या तकनीकी गफलत के चलते सही फैसला नहीं ले पाए थे, वे अब 30 अक्टूबर तक अपना विकल्प चुन सकेंगे।
क्यों बंद हुआ था पोर्टल और कहां फंसा था पेंच?
दरअसल, मानव संसाधन विभाग ने इसी वर्ष 17 जुलाई को काडर चुनने के लिए पोर्टल की शुरुआत की थी। इसके तहत कर्मचारियों को यह तय करना था कि वे ‘कॉमन काडर’ में बने रहना चाहते हैं या फिर अपने संबंधित विभाग के सेवा नियमों (सेवा शर्तों) के तहत आगे काम करना चाहते हैं। हालांकि, 15 अगस्त को यह पोर्टल अचानक बंद कर दिया गया था। (HSSC Group D Seniority Rules) इस दौरान पोर्टल पर ‘वरिष्ठता समाप्त होने’ से जुड़ा एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, जिसने कर्मचारियों के मन में बड़ा डर पैदा कर दिया और बड़ी संख्या में कर्मचारी सही निर्णय लेने से चूक गए।
सरकार ने दूर किया सीनियरिटी का गणित
कर्मचारियों के बढ़ते विरोध और भ्रम को देखते हुए सरकार ने अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। नए नियमों के मुताबिक, जो कर्मचारी कॉमन काडर में रहने का फैसला करेंगे, उनकी वरिष्ठता हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Human Resource Department News) की मूल संयुक्त मेरिट लिस्ट के हिसाब से तय होगी। इसके अलावा, 24 जून 2019 को मिले एकमुश्त विभाग बदलाव के तहत आवंटित विभाग को ही वरिष्ठता तय करने के लिए प्रारंभिक विभाग माना जाएगा। यदि कोई कर्मचारी 2024 के जनरल ट्रांसफर ड्राइव में ट्रांसफर नहीं हुआ और अपने मूल विभाग में रहते हुए कॉमन काडर से बाहर होता है, तो उसकी सीनियरिटी संबंधित विभाग की अपनी चयन सूची और नियमों से तय होगी।
ट्रांसफर लेने वाले कर्मचारियों को लग सकता है झटका
हालांकि, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वर्ष 2024 के सामान्य तबादला अभियान के तहत जो कर्मचारी अपना विभाग बदलकर दूसरे विभाग में जा चुके हैं और यदि वे वर्तमान विभाग में ही बने रहने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें वरिष्ठता के मामले में नया नियुक्त कर्मचारी (न्यू जॉइनी) ही माना जाएगा। (Group D) ऐसे कर्मचारियों का नाम नए विभाग की सीनियरिटी लिस्ट में पहले से कार्यरत कर्मचारियों के नीचे दर्ज होगा। पात्र कर्मचारी recruitment.groupd.csharyana.gov.in पर जाकर 30 अक्टूबर तक समय रहते अपना फैसला दर्ज कर सकते हैं।
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