Haryana Ration Depot: हरियाणा में स्वरोजगार की तलाश कर रहे युवाओं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रही महिलाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। (haryana ration depot vacancy) राज्य सरकार ने प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए 2651 नए राशन डिपुओं के लाइसेंस बांटने की कवायद शुरू कर दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पारदर्शी प्रक्रिया के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया, जिसके जरिए पारदर्शी तरीके से आवेदन मांगे जा रहे हैं।
सरकार के इस कदम से जहां एक तरफ योग्य उम्मीदवारों को गांव और शहरों में ही काम करने का जरिया मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आम राशन कार्डधारकों को भी लंबी दूरी तय करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। (ration depot portal) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि अंत्योदय परिवारों को उनका हक बिना किसी असुविधा के और उनके घर के पास ही सुलभता से मिले।
33 फीसदी डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित
इस पूरी योजना में सबसे अहम पहलू महिलाओं की भागीदारी तय करना है। सरकार के फैसले के मुताबिक, कुल 2651 नए डिपुओं में से 33 प्रतिशत लाइसेंस केवल पात्र महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे। (saral haryana portal apply) इस आरक्षण व्यवस्था का सीधा मकसद राज्य की महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना और उन्हें व्यापारिक गतिविधियों से जोड़ना है। हालांकि, विभागीय अधिकारियों ने साफ किया है कि सभी लाइसेंस का आवंटन तय पात्रता नियमों और मैरिट के आधार पर ही पारदर्शी तरीके से होगा।
10 नवंबर तक ‘सरल पोर्टल’ पर करें आवेदन
आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सुलभ बनाया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 तक हरियाणा सरकार के ‘अंत्योदय सरल पोर्टल’ (saralharyana.gov.in) पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा रिक्त दुकानों की विस्तृत सूची जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी देखी जा सकती है।
विभाग के महानिदेशक डॉ. अंशज सिंह ने आवेदकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें। (haryana pds shop license) उन्होंने आवेदकों को सलाह दी है कि फॉर्म भरते समय अपने शैक्षणिक योग्यता, आयु और निवास से जुड़े सभी दस्तावेज सही-सही संलग्न करें ताकि जांच के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी खामी या निरस्तीकरण का सामना न करना पड़े।
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