Haryana Voter List Revision: हरियाणा वोटर लिस्ट अपडेट, 26-27 सितंबर को पोलिंग बूथों पर बैठेंगे BLO, ऐसे बनवाएं नया वोटर कार्ड
हरियाणा वोटर लिस्ट अपडेट, 26-27 सितंबर को पोलिंग बूथों पर बैठेंगे BLO
Haryana Voter List Revision: हरियाणा में मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Summary Revision) के तहत 26 और 27 सितंबर को पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन दोनों दिनों में सभी बूथ लेवल अधिकारी ( BLO Camp Haryana) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने-अपने निर्धारित मतदान केंद्रों (polling booths) पर उपस्थित रहेंगे। इस दौरान आम नागरिक प्रारंभिक मतदाता सूची में अपने और अपने परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र सदस्यों के नाम की जांच कर सकते हैं और किसी भी तरह की त्रुटि होने पर मौके पर ही आवेदन जमा कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, इस दो दिवसीय विशेष शिविर का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी पात्र नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे और सूची में मौजूद किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते दुरुस्त कर लिया जाए।
नया वोट बनवाने से लेकर नाम कटवाने तक—जानें कौन-सा फॉर्म भरना होगा
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए फॉर्म प्रक्रिया को बेहद सरल रखा है। यदि किसी पात्र युवा या नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उसे नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरकर जमा करना होगा। इसके साथ जरूरी पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और घोषणा-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
यदि किसी मतदाता के नाम, पिता के नाम, पते, आयु, फोटो या अन्य व्यक्तिगत विवरण में कोई गलती है या फिर उसे अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर कराना है, तो इसके लिए फॉर्म-8 भरना होगा। वहीं, यदि मतदाता सूची में किसी मृत व्यक्ति, स्थानांतरित हो चुके नागरिक या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो उसे हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
30 सितंबर तक ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन की छूट, 6 नवंबर को अंतिम प्रकाशन
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। नागरिक अपने फॉर्म सीधे बीएलओ के पास, संबंधित एआरओ/एईआरओ ( Election Commission of India) कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा, जो लोग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना चाहते, वे भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in या ‘Voter Helpline App’ के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण चुनाव आयोग की ओर से 28 अक्टूबर 2026 तक कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी संशोधनों को शामिल करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को किया जाएगा। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए नागरिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
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