- by Vinita Kohli
- Jan, 01, 2025 04:21
चंडीगढ़ : नायब सरकार अवैध इमीग्रेशन (अप्रवास) को रोकने के लिए आगामी बजट सत्र में कानून लाने की तैयारी में है। गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि हरियाणा सरकार अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने के लिए फरवरी-मार्च में आरंभ होने वाले बजट सत्र में कानून बनाएगी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवैध तरीके से विदेश में जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने की दिशा में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। पंचकूला स्थित पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षकों समेत उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विदेश में बैठकर हरियाणा में आपराधिक गतिविधियां चलाने वाले बदमाशों पर काफी सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि अपराधिक गतिविधियों में शामिल बदमाशों तथा यहां उनकी मदद करने वालों के विरुद्ध मुहिम चलाकर रीढ़ तोड़ने की जरूरत है। पुलिस को जिन भी संसाधनों की आवश्यकता है, वह सरकार मुहैया करवाएगी। अपराध रोकने के लिए अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए पालिसी बनाकर उन्हें सम्मानित करने पर सरकार विचार कर रही है।
पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए खर्च होंगे 300 करोड़
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पुलिस को चुस्त-दुरुस्त करने व उसके आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड रुपये खर्च करने का वादा किया था। गृह व पुलिस विभाग को इस संबंध में कार्य योजना बनाने के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार को प्रस्ताव मिलते ही उसे मंजूर कर दिया जाएगा। इस राशि से पुलिस संसाधनों में बढ़ोतरी हगोगी। बांग्ला देशी व रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ से जुड़े सवाल पर नायब सैनी ने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षकों को उन्हें चिन्हित करने के लिए कहा गया है। पूरी लिस्ट सरकार के पास आने के बाद निर्णय लिया जाेगा कि उन्हें वापस भेजना है।
विदेश में बैठे अपराधियों के गुर्गों को पकड़ने के लिए पुलिस चलाए अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ बदमाश विदेश में बैठकर अपराध कर रहे हैं। उनके गुर्गे यहां बैठे हुए हैं। अभियान चलाकर ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। राज्य में तीन नये कानून लागू करने में हो रही देरी पर सीएम ने कहा कि भारत पीनल कोड के तीनों नये कानून हरियाणा में तय समय सीमा से पहले लागू होंगे। हरियाणा पहला राज्य बनेगा, जो इन कानूनों को अपने यहां लागू करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत हरियाणा सरकार अपने राज्य में 28 फरवरी तक इन्हें लागू कर देगी। उन्होंने मीडिया समूहों से अनुरोध किया कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल बदमाशों के फोटो नहीं दिखाए जाने चाहिएं, ताकि युवा पीढ़ी उन्हें देखकर प्रभावित ना हो सके।
हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य
हरियाणा सरकार पहले ही हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंट का विनियमन विधेयक, 2024 को मंजूर कर चुकी है, जिसके तहत राज्य में ट्रैवल एजेंटों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया गया है। इस कानून के तहत मानव तस्करी के अपराध के लिए 10 साल तक की कैद, दो से पांच लाख रुपये का जुर्माना और संपत्तियों की कुर्की की कड़ी सजा का प्रविधान किया गया है।
जिला स्तर पर पीड़ितों की सुनवाई करें एसपी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी एसपी अपने जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दें। पीड़ित लोगों की सुनवाई करें। निर्दोष लोगों को तंग करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से जवाबतलबी करें। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी और सरकार की छवि खराब करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मुख्यमंत्री को बताया कि साइबर अपराधों में कमी और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के चलते हरियाणा को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से प्रथम पुरस्कार मिला है।