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Hisar Court Verdict: हिसार कोर्ट का कड़ा फैसला: नाबालिग से दरिंदगी करने वाले दो दोषियों को 20-20 साल की कैद

AAmandeep Singh
हिसार कोर्ट का कड़ा फैसला: नाबालिग से दरिंदगी करने वाले दो दोषियों को 20-20 साल की कैद
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हिसार। हिसार की जिला अदालत ने समाज को दहला देने वाले एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो दरिंदों को उनके किए की सजा दी है। मामला साल 2020 का है, जब हांसी क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची इन भेड़ियों का शिकार बनी थी। अदालत ने दोनों आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 20-20 साल की जेल की सजा मुकर्रर की है। साथ ही, कोर्ट ने दोनों पर 1 लाख 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

साजिश, नशा और फिर दरिंदगी: हाईवे पर अंजाम दी थी वारदात

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अदालती कार्यवाही और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अक्टूबर 2020 में पीड़िता की मां ने हांसी महिला थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि गांव के ही दो युवकों ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर किसी बहाने से बुलाया था। इसके बाद वे उसे गाड़ी में डालकर हिसार हाईवे पर एक सुनसान जगह ले गए। वहां आरोपियों ने हैवानियत की हदें पार करते हुए मासूम को नशीला पदार्थ मिली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। जब बच्ची बेसुध हो गई, तो दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

‘खामोश रहो वरना भाई को मार देंगे’: खौफ के साये में थी मासूम

इस घिनौनी वारदात के बाद आरोपियों ने अपनी नीचता यहीं खत्म नहीं की। उन्होंने वारदात के दौरान कुछ तस्वीरें और वीडियो भी बना लिए थे। इन्हीं फोटो-वीडियो के दम पर वे पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। मासूम को डराने के लिए उन्होंने उसके छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। खौफ के कारण पीड़िता काफी समय तक चुप रही, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो उसने अपनी मां को आपबीती सुनाई। मां के हौसले ने इस मामले को थाने की दहलीज तक पहुँचाया।

कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: अपराधियों में कानून का डर जरूरी

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की थी, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पुख्ता मानते हुए अपना फैसला सुनाया। कानूनी जानकारों का कहना है कि नशीले पदार्थ का इस्तेमाल और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना इस अपराध को और भी गंभीर बनाता है। इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली है। क्षेत्र के लोगों ने भी अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है, जिससे यह उम्मीद जगी है कि कानून की नजरों से कोई अपराधी बच नहीं सकता।

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