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डीआईजी भुल्लर पर केस को गृह मंत्रालय की मंजूरी, चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में चलेगा मुकदमा

VVinita Kohli
डीआईजी भुल्लर पर केस को गृह मंत्रालय की मंजूरी, चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में चलेगा मुकदमा
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चंडीगढ़: रिश्वतखोरी के आरोपों में गिरफ्तार पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस चलाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को विशेष अदालत में मुकदमा आगे बढ़ाने की औपचारिक मंजूरी मिल गई है।

आईपीएस अधिकारी होने के कारण भुल्लर के खिलाफ केस चलाने से पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक थी। सीबीआई ने मंगलवार को प्रॉसिक्यूशन सेंक्शन आदेश चंडीगढ़ स्थित विशेष अदालत में प्रस्तुत कर दिया। साथ ही एजेंसी ने इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल किया है, जिसमें नए साक्ष्य और गवाहों को शामिल किया गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी निर्धारित की है। इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी भुल्लर को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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गौरतलब है कि सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2025 को भुल्लर और उनके कथित सहयोगी कृष्णु शारदा को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दोनों ने मंडी गोबिंदगढ़ के एक कारोबारी से आठ लाख रुपये रिश्वत ली। शिकायतकर्ता आकाश बत्ता ने एजेंसी को बताया था कि उन्हें एक आपराधिक मामले में फंसाने का भय दिखाकर पैसों की मांग की जा रही थी। लगातार दबाव से परेशान होकर उन्होंने सीबीआई से संपर्क किया।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने सेक्टर-40 स्थित भुल्लर के आवास पर छापा मारा था। तलाशी के दौरान वहां से करीब साढ़े सात करोड़ रुपये नकद, ढाई किलो सोना, महंगी घड़ियां, कीमती शराब और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे। इन बरामदगियों के आधार पर एजेंसी ने आय से अधिक संपत्ति का अलग मामला भी दर्ज किया है।

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