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क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोलकाता ने पासपोर्ट धारकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है।

AAmit Gupta
पासपोर्ट पर भूलकर भी न चिपकाएं स्टिकर या लेबल, सरकार ने जारी की सख्त चेतावनी
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Indian Passport Rules : विदेश यात्रा करने वाले या भविष्य में विदेश जाने की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन काम करने वाले क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोलकाता ने आम जनता के लिए एक सख्त नोटिस जारी किया है। इस आधिकारिक नोटिस में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय पासपोर्ट के ऊपर किसी भी तरह का स्टिकर, कंपनी का लेबल या कोई अन्य प्रमोशनल सामग्री चिपकाना पूरी तरह से गैरकानूनी और प्रतिबंधित है। विशेष रूप से राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न (अशोक स्तंभ) और पासपोर्ट के अहम सुरक्षा फीचर्स के ऊपर कुछ भी चिपकाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल और कोलकाता से विदेश यात्रा करने वाले लोगों को इस नए नियम का सख्ती से पालन करना होगा।

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इमिग्रेशन और सुरक्षा जांच में बढ़ सकती है आपकी परेशानी

पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए ताजा नोटिस में साफ कहा गया है कि सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ करने पर यात्रियों को हवाई अड्डे पर भारी फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी यात्री के पासपोर्ट पर कोई अतिरिक्त सामग्री चिपकी हुई मिलती है, तो इमिग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान सुरक्षा अधिकारी उसे रोक सकते हैं।

इस तरह की हरकतों को सीधे तौर पर एक अहम सरकारी दस्तावेज के दुरुपयोग की श्रेणी में रखा जाएगा। अधिकारियों का स्पष्ट रूप से मानना है कि बाहरी स्टिकर या लेबल लगाने से पासपोर्ट के अंदर मौजूद इनबिल्ट सुरक्षा विशेषताएं प्रभावित होती हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा के समय धारक को बेवजह की असुविधा झेलनी पड़ेगी।

व्यावसायिक उपयोग पर पासपोर्ट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय ने अपने नोटिस में कानूनी पहलुओं को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भारतीय पासपोर्ट का किसी भी रूप में व्यावसायिक या प्रमोशनल उद्देश्य के लिए उपयोग करना सीधे तौर पर पासपोर्ट अधिनियम (Passport Act), 1967 का उल्लंघन माना जाएगा।

पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है और यह एक बेहद संवेदनशील सरकारी दस्तावेज है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वैध अंतरराष्ट्रीय यात्रा और नागरिक की पहचान प्रमाणित करने के उद्देश्य से ही किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोलकाता ने सभी नागरिकों से पुरजोर अपील की है कि वे अपने पासपोर्ट को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त न करें और उसकी मूल संरचना को सुरक्षित रखें।

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