Kaithal News: कैथल के चर्चित डीग गांव हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, 6 दोषियों को उम्रकैद
कैथल के चर्चित डीग गांव हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला
Kaithal News: कैथल जिले के पूंडरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव डीग में 4 फरवरी 2022 को हुए चर्चित हत्याकांड (Deeg Village Murder Case 2022) में अदालत ने इंसाफ की मुहर लगा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Fast-Track/ASJ) डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कुल 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने हत्या की वारदात में शामिल 6 मुख्य आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल में रखने (Life Imprisonment) का हुक्म सुनाया है, वहीं इसी घटनाक्रम के दौरान हुए जानलेवा हमले के मामले में 3 अन्य लोगों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
जानिए क्या था पूरा विवाद और कैसे हुई थी अंकित की हत्या
अदालत में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे उप-सरकारी वकील (DPP) कुलदीप गर्ग के मुताबिक, पूरे विवाद की जड़ एक ही खेवट में खरीदी गई जमीन थी। जगदेव ने अपनी बहन आरती के नाम पर उस खेवट में जमीन ली थी, जहां धनपत की भी जमीन थी। 4 फरवरी 2022 को जगदेव और उसके साथी अपने कार्यालय में मौजूद थे। इसी दौरान कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।
आरोप है कि विकास डबल बैरल बंदूक और रिवॉल्वर लेकर पहुंचा और धनपत के निर्माणाधीन मकान के पास ताबड़तोड़ 5 राउंड फायर कर दिए। ग्रामीणों के बीच-बचाव के बाद जब जगदेव और उसके साथी पीछे हटने लगे, तो दूसरे पक्ष के धनपत और उसके साथियों ने पीछा करके अंकित को दबोच लिया। लाठी-डंडों से उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
दो अलग-अलग मामलों में 34 गवाहों की गवाही से खुला सच
अभियोजन पक्ष ने हत्या के मुख्य मुकदमे में अदालत के समक्ष 18 गवाह पेश किए, जबकि हमले से जुड़ी क्रास-शिकायत में 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। सुनवाई के दौरान पेश हुए सबूतों और गवाहों की कसौटी पर परखने के बाद अदालत ने धनपत, अंकित, बलिंदर, राजीव, कंवर भान और अमित को हत्या का दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है, जिसे मृतक अंकित के बेबस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में देने का सख्त निर्देश दिया गया है।
दूसरी तरफ, धनपत और शीला देवी को गंभीर रूप से घायल (फ्रैक्चर) करने के जुर्म में जगदेव, विकास और सुल्तान को 5-5 साल कैद तथा 71-71 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी अंकुश की मौत हो चुकी है, जबकि दो अन्य आरोपियों रिंकू और दीपक की फाइल पर अदालत में सुनवाई अभी जारी है।
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