Narnaul News: क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) मनोज कुमार की अध्यक्षता में स्कूल बस संचालकों, वाहन डीलरों तथा बैंक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में पुराने एवं अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर चुके वाहनों को बदलने, स्क्रैप करवाने तथा हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 6/3/2026-6टी(1) दिनांक 24.06.2026 के संदर्भ में बसों और ट्रकों के लिए विशेष योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा ‘परिवर्तन पोर्टल’ तैयार किया गया है।
वाहन स्वामी अपने पुराने BS-I, BS-II, BS-III तथा BS-IV श्रेणी के पंजीकृत वाहनों को इस परिवर्तन पोर्टल के माध्यम से बदल सकते हैं या पंजीकृत स्क्रैप फर्म के ज़रिए स्क्रैप करवाकर नियमानुसार सब्सिडी एवं प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकते हैं।
बैठक के दौरान आरटीए मनोज कुमार ने अधिकारियों व उपस्थित प्रतिनिधियों को बताया कि पुराने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन वाहनों की आयु पूर्ण हो चुकी है अथवा जल्द ही पूरी होने वाली है, उनके मालिक इस योजना का समय रहते लाभ उठाएं।
10 या 15 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों के खिलाफ जब्त (इंपाउंड) करने की सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। वाहन स्वामी अपने वाहनों को स्क्रैप करवाने के साथ-साथ एनओसी प्राप्त कर नॉन-एनसीआर जिलों में स्थानांतरित कराने का विकल्प भी चुन सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए वाहन स्वामी आरटीए कार्यालय नारनौल में संपर्क कर सकते हैं।
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