चंडीगढ़: चंडीगढ़ पुलिस के पीओ और समन स्टॉफ की टीम ने चार भगोड़ों को गिरफ्तार किया। इनमें एक भगोड़ा चार साल पुराने चोरी के केस में भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार राज कुमार निवासी जिला एसएएस नगर मोहाली के खिलाफ पुलिस थाना-19 में 20 फरवरी 2019 को आईपीसी की धारा 380, 411 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपी को मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। मामला मुकुंद गुप्ता, निवासी सेक्टर-21सी की शिकायत पर दर्ज किया गया था जिसमें उसने बताया कि 19 फरवरी 2019 को एक व्यक्ति उसके घर आया और उसके घर से चार लोहे के स्टैंड चुरा ले गया। शख्स उसके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बाद में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। न्यायालय ने उसे 5 सितंबर 2023 को पीओ घोषित किया था। आरोपी के खिलाफ दो मामलों की एफआईआर में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
दूसरा मामला: अनिल कुमार निवासी गांव खुड्डा लहोरा को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पुलिस थाना-11 में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपी के खिलाफ पहले से ही धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज था। आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। उसे 2022 में अदालत ने पीओ घोषित किया था। मौजूदा मामले में अदालत की अवज्ञा के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
तीसरा मामला: रूपिंदर आहूजा निवासी सेक्टर-20 पंचकूला को धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय द्वारा 5 जुलाई को पीओ घोषित किया गया था। फरार आरोपी को संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
चौथा मामला: बलराज सिंह निवासी गिल कॉलोनी नजदीक सर्विस सेंटर, ककरार रोड, भवानीगढ़, संगरूर को धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा उसे 18 जुलाई 2019 को पीओ घोषित किया गया था।