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रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाली भारतीय मूल की नावी पिल्लै को शांति का नोबेल, रंगभेद के खिलाफ लड़ीं

VVinita Kohli
Nobel Peace Prize 2026: रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाली भारतीय मूल की नावी पिल्लै को शांति का नोबेल, रंगभेद के खिलाफ लड़ीं

भारतवंशी नावी पिल्लै

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Nobel Peace Prize 2026: दक्षिण अफ्रीका में जन्मीं भारतीय मूल की न्यायविद नवनीतम ‘नावी’ पिल्लै को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का एलान किया गया है। नॉर्वे की नोबेल समिति ने 9 अक्टूबर को उनके नाम की घोषणा की। उन्हें शांति को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। पिल्लै का कानूनी करियर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष से शुरू हुआ और आगे चलकर वह अंतरराष्ट्रीय न्याय, मानवाधिकारों तथा नरसंहार और युद्ध अपराधों के मामलों में जवाबदेही तय करने के लिए काम करती रहीं।

पिल्लै का जन्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारतीय तमिल मूल के परिवार में हुआ था। उन्होंने ऐसे समय में कानून की पढ़ाई और वकालत का रास्ता चुना, जब दक्षिण अफ्रीका में नस्ल के आधार पर भेदभाव सरकारी व्यवस्था का हिस्सा था। उनके करियर में अदालतों के भीतर कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ-साथ उन लोगों के अधिकारों की पैरवी करना भी शामिल रहा, जिन्हें राजनीतिक या नस्लीय कारणों से निशाना बनाया गया। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका चयन अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में लंबे योगदान को मान्यता देता है। उनके काम का एक बड़ा हिस्सा इस विचार से जुड़ा रहा कि गंभीर अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को केवल राजनीतिक प्रभाव या पद के कारण जवाबदेही से बचने नहीं दिया जाना चाहिए।

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रंगभेद के खिलाफ वकालत से शुरू हुआ सफर

नावी पिल्लै ने 1967 में दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में वकालत शुरू की। वह इस प्रांत में वकालत करने वाली पहली महिला बनीं। रंगभेद की नीति के विरोध में खड़े होने वाले कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए उन्होंने कानूनी काम किया। उस दौर में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कई तरह की पाबंदियों और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। पिल्लै के लिए वकालत केवल अदालत में मुकदमा लड़ने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने उन लोगों को कानूनी सहायता देने का काम किया, जिनकी आवाज नस्लीय भेदभाव और राजनीतिक दमन के कारण दबाई जा रही थी। उनके शुरुआती अनुभवों ने आगे चलकर मानवाधिकारों और कानून के शासन से जुड़े उनके काम की दिशा तय की।

बाद में वह दक्षिण अफ्रीका के हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं। यह उपलब्धि ऐसे देश में खास मायने रखती थी, जहां लंबे समय तक नस्ल के आधार पर लोगों के अधिकार और अवसर तय किए जाते रहे थे। न्यायपालिका में उनकी नियुक्ति ने भी दक्षिण अफ्रीका की कानूनी व्यवस्था में प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक नया अध्याय जोड़ा। महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए भी पिल्लै ने काम किया। वह ‘इक्वैलिटी नाउ’ की सह-संस्थापकों में शामिल थीं। वर्ष 1992 में स्थापित यह अंतरराष्ट्रीय संगठन महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। संगठन का उद्देश्य कानून और नीतियों में मौजूद भेदभाव को चुनौती देना भी है, ताकि महिलाओं को न्याय पाने में बराबरी का अवसर मिल सके।

 

 

रवांडा नरसंहार के मुकदमों में ऐतिहासिक भूमिका

नावी पिल्लै के अंतरराष्ट्रीय न्यायिक करियर का अहम पड़ाव रवांडा नरसंहार से जुड़े मामलों की सुनवाई रहा। वर्ष 1994 में रवांडा में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें तुत्सी समुदाय के लोगों की व्यापक हत्या की गई। इस नरसंहार के बाद संयुक्त राष्ट्र ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण स्थापित किया। पिल्लै 1995 में इस न्यायाधिकरण में न्यायाधीश नियुक्त हुईं। उन्होंने 1999 से 2003 तक इसकी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। इस दौरान न्यायाधिकरण के सामने ऐसे मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें नरसंहार, हिंसा भड़काने और बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप शामिल थे।

जीन-पॉल अकायेसु से जुड़े मुकदमे को अंतरराष्ट्रीय कानून के इतिहास में खास महत्व मिला। इस मामले में न्यायाधिकरण ने माना कि कुछ परिस्थितियों में बलात्कार और यौन हिंसा नरसंहार का हिस्सा हो सकते हैं। इस फैसले ने यह स्पष्ट करने में मदद की कि नरसंहार को केवल सीधे तौर पर की गई हत्याओं तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता; किसी समुदाय को नष्ट करने के इरादे से किए गए अन्य गंभीर अपराध भी कानूनी जांच के दायरे में आ सकते हैं।

इस तरह के मुकदमों ने पीड़ितों के अनुभवों और यौन हिंसा जैसे अपराधों को अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में अधिक स्पष्ट पहचान दिलाने में योगदान दिया। पिल्लै की भूमिका ने युद्ध और सामूहिक हिंसा के मामलों में सबूतों, पीड़ितों के अधिकारों तथा अपराधियों की जवाबदेही पर जोर देने वाली न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती दी। वर्ष 2003 में पिल्लै अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की न्यायाधीश बनीं। यह अदालत नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई करती है। अंतरराष्ट्रीय अदालतों में उनके काम का व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बड़े पैमाने पर हिंसा और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को नजरअंदाज न किया जाए और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई हो सके।

 

 

संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही पर जोर

नावी पिल्लै ने 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में काम किया। यह पद दुनिया भर में मानवाधिकारों की स्थिति पर नजर रखने, उल्लंघनों के मामलों को सामने लाने और सरकारों तथा संबंधित संस्थाओं को उनके दायित्वों की याद दिलाने से जुड़ा है। इस भूमिका में उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने और दोषियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। उनके कार्यकाल में मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे केवल किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे। सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक दमन, भेदभाव और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर लगातार बहस होती रही। ऐसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय का काम जानकारी जुटाना, उल्लंघनों को दर्ज करना और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान उनकी ओर खींचना है।

पिल्लै के करियर का एक प्रमुख पहलू यह रहा कि उन्होंने अलग-अलग संस्थाओं में काम करते हुए कानून और मानवाधिकारों को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ माना। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ वकालत से लेकर रवांडा नरसंहार के मुकदमों और संयुक्त राष्ट्र में नेतृत्व तक, उनकी भूमिका उन व्यवस्थाओं को जवाबदेह बनाने से जुड़ी रही, जिन पर लोगों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी है। उनका काम महिलाओं के अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय अपराधों की सुनवाई जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण रहा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को गंभीर अपराध के रूप में पहचान दिलाने और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रियाओं में पीड़ितों की स्थिति को समझने से जुड़े प्रयासों ने कानूनी बहस को प्रभावित किया। नोबेल शांति पुरस्कार के जरिए उनके इसी लंबे योगदान को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का महत्व केवल एक व्यक्ति को सम्मानित करने तक सीमित नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था, मानवाधिकारों की रक्षा और गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने की जरूरत को भी रेखांकित करता है। आम लोगों के लिए ऐसे प्रयास इसलिए अहम हैं, क्योंकि युद्ध, नस्लीय भेदभाव और राजनीतिक हिंसा का सबसे बड़ा असर अक्सर उन समुदायों पर पड़ता है, जिनके पास अपनी सुरक्षा और न्याय के लिए सीमित साधन होते हैं।

 

 

शांति का नोबेल स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है?

नोबेल के अधिकतर पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। इसकी वजह अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत है। उन्होंने 1895 में लिखी वसीयत में तय किया था कि शांति पुरस्कार के विजेता का चयन नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त समिति करेगी। उस समय स्वीडन और नॉर्वे एक ही राजा के अधीन थे, हालांकि दोनों की अपनी संसद और अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं। अल्फ्रेड नोबेल की 1896 में मृत्यु हो गई और 1901 से उनके नाम पर पुरस्कार दिए जाने लगे। उस समय दोनों देश एक संघ में थे। वर्ष 1905 में स्वीडन और नॉर्वे अलग हो गए, लेकिन नोबेल की वसीयत में शांति पुरस्कार के लिए तय की गई व्यवस्था जारी रही।

यही कारण है कि आज भी भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, जबकि शांति पुरस्कार का चयन नॉर्वे की समिति करती है और इसका समारोह ओस्लो में आयोजित होता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में यह स्पष्ट नहीं किया था कि उन्होंने शांति पुरस्कार के लिए नॉर्वे को ही क्यों चुना। इसलिए इस व्यवस्था की ऐतिहासिक वजह को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं मिलती हैं, लेकिन पुरस्कार के चयन का अधिकार उनकी वसीयत में स्पष्ट रूप से तय किया गया था। नावी पिल्लै को मिला 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार इस लंबे अंतरराष्ट्रीय सफर को मान्यता देता है। रंगभेद के खिलाफ कानूनी लड़ाई, रवांडा नरसंहार के मुकदमों में भूमिका और संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों की रक्षा के प्रयास उनके करियर के ऐसे पड़ाव हैं, जिनका असर अंतरराष्ट्रीय न्याय और मानवाधिकारों से जुड़ी बहसों पर पड़ा है।

 

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