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Punjab News: अमृतसर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, मानांवाला-रखझीतां में ढांचे ध्वस्त, नोटिस के बावजूद निर्माण

VVinita Kohli
Punjab News: अमृतसर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, मानांवाला-रखझीतां में ढांचे ध्वस्त, नोटिस के बावजूद निर्माण
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अमृतसर: अमृतसर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) और पुडा के जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानांवाला और रखझीतां गांवों में बन रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग और लिंक रोड के आसपास विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की गई। प्रशासन के अनुसार नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसके बाद सख्त कदम उठाया गया।

प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई

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यह अभियान पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के तहत चलाया गया। एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत के निर्देशों के बाद जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों को रुकवाया और अवैध ढांचों को गिरा दिया।

नोटिस के बावजूद जारी रहा निर्माण

अधिकारियों ने बताया कि इन कॉलोनियों के खिलाफ पहले ही पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पापरा), 1995 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। निर्माण रोकने के स्पष्ट आदेशों के बावजूद कॉलोनी मालिकों ने नियमों की अनदेखी करते हुए विकास कार्य जारी रखा, जिसके चलते यह कार्रवाई करनी पड़ी।

रखझीतां में दोबारा ध्वस्तीकरण

IIM रोड से जुड़ी रखझीतां गांव की कॉलोनी पर पहले भी 5 अगस्त 2025 को कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद दोबारा निर्माण शुरू कर दिया गया, जिस पर प्रशासन ने फिर से बुलडोजर चलाकर ढांचे गिरा दिए और सख्त संदेश दिया।

सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ पापरा एक्ट 2024 के संशोधन के तहत 5 से 10 साल तक की सजा और 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस विभाग को भी कानूनी कार्रवाई के लिए लिखा गया है।

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

एडीए ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच करें, ताकि भविष्य में आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

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