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अदालत ने रिया चक्रवर्ती के बैंक खाते से लेनदेन पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया

VVinita Kohli
अदालत ने रिया चक्रवर्ती के बैंक खाते से लेनदेन पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया
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मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए, मादक पदार्थ मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के बैंक खातों से लेनदेन पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की अपनी जांच के तहत दोनों के खातों के लेनदेन पर रोक लगा दी थी।

रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के वकील अयाज खान ने दलील दी कि एनसीबी ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 68एफ (संपत्ति की जब्ती या रोक के लिए) के तहत अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने चक्रवर्ती के कथित बयानों का हवाला देकर उनके मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में रहने वाले एक मादक पदार्थ सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य होने के सबूत के तौर पर जिक्र करते हुए याचिका का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि खाते के लेनदेन पर रोक लगाना जांच अधिकारी द्वारा की गई एक आवश्यक कार्रवाई थी।

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हालांकि, विशेष एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश यू सी देशमुख ने शनिवार को कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ(2) के तहत, संपत्ति के लेनदेन पर रोक लगाने या जब्त करने के किसी भी आदेश की पुष्टि 30 दिनों के भीतर एक “सक्षम प्राधिकारी” द्वारा की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि ऐसी कोई पुष्टि नहीं की जाती है, तो आदेश कानूनी रूप से अमान्य हो जाता है।

विशेष अदालत ने बैंक खातों के लेनदेन पर लगी रोक तत्काल हटाने का निर्देश दिया और दोनों को आरबीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार उनका संचालन करने की अनुमति दी। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से एनसीबी बॉलीवुड और टेलीविजन उद्योग में कथित मादक पदार्थ के इस्तेमाल की जांच कर रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (34) 14 जून, 2020 को मुंबई के बांद्रा इलाके स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे।

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