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एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट द्वारा पीटे गए यात्री की नाक में फ्रैक्चर, न्याय की मांग की

VVinita Kohli
एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट द्वारा पीटे गए यात्री की नाक में फ्रैक्चर, न्याय की मांग की
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नई दिल्ली: दिल्ली हवाई अड्डे पर एक ‘ऑफ-ड्यूटी’ एअर इंडिया एक्सप्रेस पायलट द्वारा कथित तौर पर हमला किए गए एक यात्री ने कहा है कि सीटी स्कैन से उसकी बाईं नाक की हड्डी जगह से हट जाने की पुष्टि हुई है। शिकायतकर्ता अंकित दीवान ने कहा कि वह अब इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। दीवान ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत सौंप दी है और मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से उन्हें पता चला है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दीवान ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘मैं फिलहाल अपनी सेहत पर ध्यान दे रहा हूं, और आज किए गए सीटी स्कैन में बाईं नाक की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया है। मुझे उम्मीद है कि मुझे इस मामले में न्याय मिलेगा।’’ 

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दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि दीवान की ईमेल के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना) और 351 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है। इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि उन्हें कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली थी और उन्हें इस घटना की जानकारी तभी मिली जब दीवान की पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर सामने आई। दीवान ने आरोप लगाया कि 19 दिसंबर को हवाई अड्डे के टर्मिनल-एक के सुरक्षा क्षेत्र के पास एअर इंडिया एक्सप्रेस के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने उन पर शारीरिक हमला किया। 

उन्होंने दावा किया कि इस हमले के कारण उन्हें खून बहने लगा और उनकी सात वर्षीय बेटी (जिसने यह घटना देखी) सदमे में आ गई। दीवान के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने सुरक्षा चौकी पर कथित तौर पर कतार तोड़ने वाले कुछ कर्मचारियों पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि शारीरिक हमले से पहले पायलट ने उन्हें मौखिक रूप से गाली दी। एअर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसे उस घटना की जानकारी है जिसमें एक कर्मचारी शामिल था जो उस समय किसी अन्य एयरलाइन में यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। एयरलाइन ने आंतरिक जांच लंबित रहने तक पायलट को तत्काल प्रभाव से आधिकारिक कर्तव्यों से हटा दिया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे शिकायत और उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामले की जांच करेंगे, जिसमें टर्मिनल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है।

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