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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सांसद संदीप पाठक को 15 मई तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

VVinita Kohli
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सांसद संदीप पाठक को 15 मई तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की
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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा को सोमवार को 15 मई तक बढ़ा दिया। अदालत में मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद पंजाब सरकार ने अपने वकील के माध्यम से जवाब दाखिल करने के वास्ते निर्देश प्राप्त करने के लिए समय देने का अनुरोध किया था। मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अदालत के आदेश में कहा गया है, ‘‘आठ मई का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक लागू रहेगा।’’

आठ मई को पंजाब सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह सोमवार तक उसकी अनुमति के बिना पाठक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। हाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए पाठक ने पंजाब सरकार को उनके खिलाफ दर्ज दो या अन्य किसी भी प्राथमिकी का पूरा विवरण तुरंत सार्वजनिक करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में पाठक ने यह भी अनुरोध किया कि वर्तमान याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को उक्त दो प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी सहित किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जाए। पाठक उन सात राज्यसभा सदस्यों में शामिल हैं जो पिछले महीने आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए।

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