Ambala Dowry Harassment Case: अंबाला के बलदेव नगर थाना क्षेत्र से रिश्तों में छल और घरेलू हिंसा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने अपने पति और सास पर जिंदगी तबाह करने और अंधेरे में रखकर शादी रचाने के संगीन आरोप जड़े हैं। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, पीड़िता का विवाह 5 दिसंबर 2024 को हुआ था। शादी के कुछ ही समय बाद जब महिला को पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी से दो बच्चे भी हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि जब उसने इस धोखाधड़ी पर जवाब मांगा, तो ससुराल वालों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकियां दीं।
जबरन गर्भपात कराने और कार के लिए मायके से पैसे मांगने का आरोप
पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग पहली शादी के बच्चों का हवाला देकर उससे बच्चा नहीं चाहते थे। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे जबरन गर्भपात कराने वाली दवाइयां खिलाई गईं और अस्पताल ले जाकर गर्भपात कराया गया। हालांकि, पुलिस जांच विवरण के अनुसार, महिला की तरफ से फिलहाल इस संबंध में कोई पुख्ता मेडिकल साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सुराग मिलने पर संबंधित धाराएं जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा महिला को शादी के बाद से ही कम दहेज के ताने दिए जाने लगे और बाद में मायके से नई कार खरीदने के लिए पैसे लाने की जिच ठान ली गई।
आंख पर आई गंभीर चोट, अगस्त 2025 से मायके में रहने को मजबूर
शिकायत में अप्रैल से अगस्त 2025 के दौरान लगातार हुई घरेलू हिंसा का ब्योरा दिया गया है। महिला का कहना है कि 10 जून 2025 को उसके साथ इस कदर मारपीट की गई कि उसकी आंख के ऊपरी हिस्से पर गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। लगातार शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार 15 अगस्त 2025 को वह अपने मायके लौट आई। पीड़िता का आरोप है कि पति ने उसे वापस ले जाने के एवज में भी कार खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करने की शर्त रखी, जिसके बाद थक-हारकर उसने पुलिस की शरण ली।
पति और सास पर बीएनएस के तहत केस दर्ज, एएसआई ममता रानी को सौंपी जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शुरुआती पड़ताल की और केस को एडीआर (ADR) सेंटर में काउंसलिंग के लिए भेजा। जब काउंसलिंग के दौरान भी सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बनी, तो बलदेव नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। पुलिस ने पति और सास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2), 316(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगामी तफ्तीश बलदेव नगर थाने की एएसआई ममता रानी को सौंपी गई है, जो सभी पहलुओं और सबूतों को खंगाल रही हैं।
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