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Amritsar Police Strict Guidelines : अमृतसर में रात 12 बजे से पहले बंद होंगे बाजार, पुलिस ने जारी किए 8 सख्त आदेश

Amritsar Police Strict Guidelines : अमृतसर में रात 12 बजे से पहले बंद होंगे बाजार, पुलिस ने जारी किए 8 सख्त आदेश

जानकारी देते हुए आकर्षि जैन डीसीपी स्थानीय अमृतसर।

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hharpreet singh

Amritsar Police Strict Guidelines : पवित्र नगरी अमृतसर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत आदेश जारी करते हुए शहर के नाइटक्लचर, ध्वनि प्रदूषण, अतिक्रमण और आतिशबाजी पर 8 प्रमुख पाबंदियां लागू कर दी हैं। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि इन नियमों की अनदेखी करने वाले रेस्टोरेंट संचालकों, दुकानदारों या आम नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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रात 11:30 बजे के बाद नो-एंट्री, 12 बजे तक गिरेंगे शटर

नए आदेशों के अनुसार शहर के सभी रेस्टोरेंट, बार, क्लब और लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की दुकानों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। रात 11:30 बजे के बाद कोई भी संस्थान नया ऑर्डर स्वीकार नहीं करेगा और न ही नए ग्राहकों को प्रवेश दिया जाएगा।

रात 12 बजे तक सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद करने होंगे। यही नियम पंजाब आबकारी नीति के तहत शराब के ठेकों से सटे अहातों पर भी लागू होगा, जिन्हें रात 12 बजे तक हर हाल में बंद करना अनिवार्य है।

रात 10 बजे के बाद डीजे और तेज म्यूजिक पर पूरी तरह पाबंदी

ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कड़े कदम उठाए हैं। रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह के डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा या म्यूजिक सिस्टम के बजाने पर रोक रहेगी।

दिन के समय भी परिसर के भीतर संगीत की आवाज इतनी ही रखी जा सकती है जो बाहर न जाए। सड़कों पर दौड़ते वाहनों में लगाए गए हैवी साउंड सिस्टम से बाहर आने वाली आवाज पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी।

फुटपाथों से हटेगा अतिक्रमण, पटाखों के लिए भी बने नियम

सड़क हादसों और छोटे-मोटे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने फुटपाथों और सार्वजनिक सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आगामी त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विदेशी या अवैध पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और केवल लाइसेंस धारक ही ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे।

तेल टर्मिनलों और साइलेंस जोन (अस्पताल व स्कूल-कॉलेज) के 500 गज के दायरे में आतिशबाजी पर रोक रहेगी। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक और गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 व रात 9 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

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