Ateli Mandi News: जिला उपायुक्त अनुपमा अंजलि (आई.ए.एस.) ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खण्ड अटेली नांगल की ग्राम पंचायत उनिन्दा के सरपंच शिशपाल को पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट और रिकॉर्ड फाइल के अनुसार, सरपंच पर ग्राम पंचायत की भूमि (खेवट नं. 234, खतौनी नं. 278, रकबा 23 कनाल 11 मरला) को अवैध रूप से पट्टे पर देने और आगे बेचे जाने के मामले में लापरवाही बरतने के प्राथमिक आरोप सिद्ध हुए हैं।
पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1964 के तहत पट्टे की जमीन को आगे नहीं बेचा जा सकता, लेकिन सरपंच ने नामांकन पत्र में तथ्य छुपाए, अवैध कब्जा नहीं हटवाया और पंचायत संपत्ति की रक्षा करने में असफल रहे।
सरपंच द्वारा 24 सितंबर 2026 को दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया और 25 सितंबर 2026 की व्यक्तिगत सुनवाई में वे कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने उन्हें निलंबित करते हुए निर्देश दिया है कि वे पंचायत की चल-अचल संपत्ति का चार्ज नियमानुसार बहुमत वाले पंच को सौंपें। इसके अलावा, उन्हें भविष्य में पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है।
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