Breaking News
Magha Shraddha 2026: 7 अक्टूबर को है मघा श्राद्ध, जानें द्वादशी तिथि पर तर्पण का शुभ समय और नियमKaithal Nursing Staff Strike: ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ कैथल में नर्सिंग स्टाफ का हल्लाबोल, 5 से 7 अक्टूबर तक हड़तालMahendragarh : हकेवि की डॉ. सुमन रानी को मिला ‘श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड’, शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानितNarnaul: हरियाणा के सभी जिलों में 8 अक्ट्रबर को होगा ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ विशाल रोष मार्चCEC ज्ञानेश कुमार मामले में SC ने EC से मांगा जवाब, CJI बोले Form-6 पर- हमने कोई बदलाव मंजूर नहीं कियाMagha Shraddha 2026: 7 अक्टूबर को है मघा श्राद्ध, जानें द्वादशी तिथि पर तर्पण का शुभ समय और नियमKaithal Nursing Staff Strike: ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ कैथल में नर्सिंग स्टाफ का हल्लाबोल, 5 से 7 अक्टूबर तक हड़तालMahendragarh : हकेवि की डॉ. सुमन रानी को मिला ‘श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड’, शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानितNarnaul: हरियाणा के सभी जिलों में 8 अक्ट्रबर को होगा ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ विशाल रोष मार्चCEC ज्ञानेश कुमार मामले में SC ने EC से मांगा जवाब, CJI बोले Form-6 पर- हमने कोई बदलाव मंजूर नहीं किया

Haryana Garbage Fine: हरियाणा में खुले में कूड़ा फेंकना पड़ेगा महंगा, 5 हजार जुर्माना और बार-बार गलती पर संपत्ति सील

AAmandeep Singh
हरियाणा में खुले में कूड़ा फेंकना पड़ेगा महंगा, 5 हजार जुर्माना और बार-बार गलती पर संपत्ति सील
शेयर करें
AI Quick Summary

Want to save time? Let our AI read the article and give you 3 quick bullet points.

Listen to this article
AUDIO VERSION

हरियाणा। हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होने जा रही है। चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सड़कों, नालियों, पार्कों और जल स्रोतों के आसपास कचरा फैलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने बताया कि पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि दोबारा नियम तोड़ने पर यह राशि 10 हजार रुपये तक पहुंच सकती है।

राज्य सरकार ने यह कदम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के बाद उठाया है। अधिकारियों का कहना है कि खुले में कचरा फेंकने से न सिर्फ शहरों की साफ-सफाई प्रभावित होती है, बल्कि नालियां जाम होने और जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है।

विज्ञापन

सड़कों और नालियों में कचरा फेंकने पर सख्त रोक

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत सड़कों, नालियों, जल स्रोतों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर उनकी संपत्ति को सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

बड़े संस्थानों पर भी सख्त नियम लागू

सरकार ने बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों के लिए भी कड़े नियम लागू किए हैं। जिन संस्थानों या प्रतिष्ठानों से रोजाना 50 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा निकलता है, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है।

ऐसे संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा गलती मिलने पर यह जुर्माना बढ़कर 50 हजार रुपये तक हो सकता है।

कचरे का अलग-अलग वर्गों में करना होगा पृथक्करण

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अब हर कचरा उत्पादक के लिए कचरे का पृथक्करण अनिवार्य होगा। लोगों को जैविक, अजैविक और घरेलू खतरनाक कचरे को अलग-अलग रखना होगा ताकि उसका सही तरीके से निपटान किया जा सके।

सरकार का मानना है कि अगर कचरे का सही तरीके से पृथक्करण और निपटान होगा तो शहरों में गंदगी और प्रदूषण की समस्या कम होगी। इससे नालियों के जाम होने और जल स्रोतों के दूषित होने की घटनाएं भी कम हो सकती हैं।

विज्ञापन

हरियाणा की और ख़बरें

ताज़ा ख़बरें सीधे अपने ईमेल पर

जगमार्ग न्यूज़ की बड़ी ख़बरें रोज़ अपने इनबॉक्स में पाएं। मुफ़्त, कभी भी अनसब्सक्राइब करें।