Breaking News
Magha Shraddha 2026: 7 अक्टूबर को है मघा श्राद्ध, जानें द्वादशी तिथि पर तर्पण का शुभ समय और नियमKaithal Nursing Staff Strike: ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ कैथल में नर्सिंग स्टाफ का हल्लाबोल, 5 से 7 अक्टूबर तक हड़तालMahendragarh : हकेवि की डॉ. सुमन रानी को मिला ‘श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड’, शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानितNarnaul: हरियाणा के सभी जिलों में 8 अक्ट्रबर को होगा ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ विशाल रोष मार्चCEC ज्ञानेश कुमार मामले में SC ने EC से मांगा जवाब, CJI बोले Form-6 पर- हमने कोई बदलाव मंजूर नहीं कियाMagha Shraddha 2026: 7 अक्टूबर को है मघा श्राद्ध, जानें द्वादशी तिथि पर तर्पण का शुभ समय और नियमKaithal Nursing Staff Strike: ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ कैथल में नर्सिंग स्टाफ का हल्लाबोल, 5 से 7 अक्टूबर तक हड़तालMahendragarh : हकेवि की डॉ. सुमन रानी को मिला ‘श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड’, शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानितNarnaul: हरियाणा के सभी जिलों में 8 अक्ट्रबर को होगा ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ विशाल रोष मार्चCEC ज्ञानेश कुमार मामले में SC ने EC से मांगा जवाब, CJI बोले Form-6 पर- हमने कोई बदलाव मंजूर नहीं किया

हरियाणा ने अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए

VVinita Kohli
हरियाणा ने अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए
शेयर करें
AI Quick Summary

Want to save time? Let our AI read the article and give you 3 quick bullet points.

Listen to this article
AUDIO VERSION

चंडीगढ़: हरियाणा ने अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एफएससी) जारी करने और नवीनीकरण के लिए नए दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं जो पुरानी प्रक्रिया के स्थान पर प्रौद्योगिकी-आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध तंत्र का उपयोग करता है। हरियाणा अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 के तहत तैयार की गई यह नीति स्वचालित ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के साथ-साथ सूचीबद्ध एजेंसी प्रणाली की शुरुआत करती है, जिससे प्रक्रियात्मक देरी में काफी कमी आती है। बयान में कहा गया है कि नौ दिसंबर को अधिसूचित इस नीति से निरीक्षण संबंधी बाधाओं में काफी कमी आने की उम्मीद है। वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व और आपदा प्रबंधन) सुमिता मिश्रा ने कहा कि नयी प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना सेवाओं की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना है। बयान के अनुसार नयी नीति को 31 मार्च, 2026 तक पूरी तरह से लागू किया जाना निर्धारित है जो हरियाणा के अग्नि सुरक्षा नियामक ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत है।

विज्ञापन

हरियाणा की और ख़बरें

ताज़ा ख़बरें सीधे अपने ईमेल पर

जगमार्ग न्यूज़ की बड़ी ख़बरें रोज़ अपने इनबॉक्स में पाएं। मुफ़्त, कभी भी अनसब्सक्राइब करें।