September 2, 2026

Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 58 साल की उम्र तक नौकरी पक्की, HRD ने लागू किया मास्टर प्लान

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Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 58 साल की उम्र तक नौकरी पक्की, HRD ने लागू किया मास्टर प्लान

हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 58 साल की उम्र तक नौकरी पक्की, HRD ने लागू किया मास्टर प्लान

Haryana News: हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में वर्षों से सेवाएं दे रहे अनुबंधित (कच्चे) कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने उनके भविष्य को कानूनी रूप से सुरक्षित करने की दिशा में ‘मास्टर प्लान’ लागू कर दिया है।

मानव संसाधन विभाग (HRD) ने मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ‘हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 और रूल्स, 2025’ के दायरे में आने वाले हर पात्र कर्मचारी की सेवा अब सेवानिवृत्ति की आयु तक सुनिश्चित की जाएगी।

हर पात्र कर्मचारी के लिए बनेगा व्यक्तिगत ‘सुपरन्यूमरेरी पद’, रेगुलर पोस्ट होगी फ्रीज

सरकार के नए आदेशों के मुताबिक, पात्रता पूरी करने वाले प्रत्येक अनुबंधित कर्मचारी के लिए एक पर्सनल ‘सुपरन्यूमरेरी पद’ (अतिरिक्त व्यक्तिगत पद) सृजित किया जाएगा। आसान शब्दों में समझें तो अगर कोई कर्मचारी स्वास्थ्य या शिक्षा विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत है और सुरक्षा का पात्र है, तो केवल उसी के लिए क्लर्क का एक व्यक्तिगत पद तैयार होगा।

जिस दिन यह पर्सनल पद बनेगा, उसी कैडर की एक नियमित (Regular) सीट को फ्रीज कर दिया जाएगा। जब तक वह अनुबंधित कर्मचारी नौकरी में रहेगा, उस फ्रीज पद पर कोई नई सीधी भर्ती या नियुक्ति नहीं हो सकेगी।

रिटायरमेंट के साथ खत्म होगा स्पेशल पद, सरप्लस स्टाफ का दूसरे विभागों में होगा एडजस्टमेंट

विभागों में कामकाज का संतुलन बनाए रखने के लिए भी नियमों को स्पष्ट किया गया है। यदि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है, वह इस्तीफा देता है या रिटायर होता है, तो उसका सुपरन्यूमरेरी पद अपने आप खत्म हो जाएगा और फ्रीज रखी गई रेगुलर पोस्ट दोबारा बहाल हो जाएगी। वहीं, जिन विभागों में जरूरत से ज्यादा अनुबंधित स्टाफ मौजूद है, वहां जूनियर कर्मचारियों को ‘सरप्लस’ मानकर उनका सुपरन्यूमरेरी पद बनाया जाएगा। इसके बाद HRD ऑनलाइन डेटा के जरिए उन्हें उन विभागों में ट्रांसफर या एडजस्ट करेगा, जहां कर्मचारियों की कमी बनी हुई है।

पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया, तय समयसीमा में निपटाने के आदेश

प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी को रोकने के लिए सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को डिजिटल कर दिया है। सुपरन्यूमरेरी पदों के सृजन से लेकर कर्मचारियों के ट्रांसफर और समायोजन का पूरा काम विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निपटाया जाएगा। मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्त हिदायत दी है कि पात्र कर्मचारियों की पहचान कर तय समय के भीतर फाइलों का निपटारा किया जाए। किसी भी कर्मचारी का मामला बेवजह लंबित पाए जाने पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

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