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पटना फायरिंग मामले में खान सर को अंतरिम राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

VVinita Kohli
पटना फायरिंग मामले में खान सर को अंतरिम राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
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पटना: बिहार की राजधानी पटना में चर्चित फायरिंग मामले से जुड़े प्रकरण में खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर को अदालत से अंतरिम राहत मिली है। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस को मामले से संबंधित केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा गया है। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि मामले की अगली सुनवाई में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की प्रगति और उपलब्ध दस्तावेजों की जानकारी लेने के लिए पुलिस से केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए। खान सर की ओर से सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद मंगलवार को मामले पर विस्तृत सुनवाई हुई। अदालत के अंतरिम आदेश को इस मामले में महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है।

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हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला

पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार खान सर पर हत्या की कोशिश और हथियारों के कथित अवैध उपयोग से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड में शामिल आरोपों की जांच जारी है और मामले में विभिन्न पक्षों के बयान भी लिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि अदालत ने अभी आरोपों पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। मामले की सत्यता और कानूनी जिम्मेदारी का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही हैं।

इसी मामले में गिरफ्तार खान सर के दो सुरक्षा कर्मियों दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई है। दोनों को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता अरविंद मउआर ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से मामले से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। उनकी जमानत याचिका पर भी फैसला आने की संभावना जताई जा रही है।

रौशन आनंद की जमानत पर फैसला संभव

खान सर की कोचिंग से जुड़े विवाद में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका भी चर्चा में है। अदालत में उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। शिक्षा जगत और छात्रों के बीच यह मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। रौशन आनंद के समर्थकों को उम्मीद है कि अदालत जल्द ही उनके मामले में फैसला सुनाएगी। हालांकि अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश पर निर्भर करेगा।

पटना में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च

रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर सोमवार को पटना में छात्रों ने कैंडल मार्च आयोजित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने विभिन्न नारे लगाए और पोस्टरों के माध्यम से अपनी बात रखी। कुछ पोस्टरों पर न्याय की मांग से जुड़े संदेश लिखे गए थे। छात्रों का कहना था कि वे मामले में निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उचित निर्णय की अपेक्षा कर रहे हैं।

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