Narnaul News: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक, आयु 18 से 45 वर्ष तथा हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था अथवा निगम का पूर्व से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पवारिया ने बताया कि बैंक टाईअप स्कीम के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए, एनएसएफडीसी योजना के तहत सूक्ष्म वित्त योजना में अधिकतम 1 लाख रुपए तथा सावधि ऋण योजना में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण विभिन्न आय उपार्जन गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसी प्रकार एनएसकेएफडीसी योजना के तहत विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।
इच्छुक पात्र व्यक्ति निगम की आधिकारिक वेबसाइट hscfdc.org.in के माध्यम से अथवा नजदीकी निगम कार्यालय, सरल केंद्र या CSC सेंटर से ऋण आवेदन कर सकते हैं। ऋण आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
पात्र व्यक्ति निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन करना सुनिश्चित करें। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निगम के दूरभाष नंबर 01282-250253 पर संपर्क किया जा सकता है।
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