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विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 22-23 तथा 29-30 अगस्त को पोलिंग बूथों पर लगेंगे विशेष कैंप, बीएलओ भरवाएंगे नागरिकों के फार्म

ddharm narain
विशेष गहन पुनरीक्षण-2026     22-23 तथा 29-30 अगस्त को पोलिंग बूथों पर लगेंगे विशेष कैंप,  बीएलओ भरवाएंगे नागरिकों के फार्म
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Narnaul News: गुरुग्राम मंडल के आयुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा चुनाव अधिकारियों की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर 2026) के तहत आगामी 22, 23, 29 और 30 अगस्त को विशेष कैंपेन दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन निर्धारित तिथियों (शनिवार व रविवार) पर सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे। इस दौरान नागरिक मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने, नाम कटवाने अथवा किसी भी प्रकार की त्रुटि को ठीक करवाने के लिए अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। जो युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। इसके अतिरिक्त जिन मतदाताओं के विवरण जैसे नाम, आयु, पता या फोटो में कोई अशुद्धि है, वे भी मौके पर जाकर सुधार करवा सकते हैं। सभी संबंधित अधिकारियों और सुपरवाइजरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन विशेष दिनों में मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण करें और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि नागरिक अपने आवेदन 30 अगस्त 2026 तक ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जमा करा सकते हैं।
इस अवसर पर महेंद्रगढ़ एसडीएम योगेश सैनी, कनीना एसडीएम डॉ जितेंद्र सिंह, नांगल चौधरी एसडीएम उदय सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कौन सा फॉर्म किसके लिए भरें

• फॉर्म-6 (नया मतदाता बनने हेतु): जिनकी आयु 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो नया नाम जुड़वाने के लिए यह फॉर्म भरें।
• फॉर्म-7 (नाम हटवाने हेतु): यदि किसी मतदाता का स्थानांतरण हो गया है, मृत्यु हो चुकी है या नाम दोहराव में है, तो नाम कटवाने के लिए यह फॉर्म भरें।
• फॉर्म-8 (विवरण में संशोधन हेतु): यदि मतदाता के नाम, आयु, पता, फोटो या अन्य किसी विवरण में कोई गलती है, तो सुधार के लिए यह फॉर्म भरें।
इन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज भी लगाए जाएंगे।

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आवेदन जमा करने के ये हैं विकल्प

नागरिक अपने फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ मुख्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं अथवा अपने क्षेत्र के ईआरओ/एईआरओ कार्यालय या बीएलओ के पास व्यक्तिगत रूप से जमा करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

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