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मानवाधिकार आयोग की खानक में खनन और प्रदूषण पर बड़ी कार्रवाई, जिला प्रशासन को पुलिस की तैनानी, छापेमारी और निगरानी के दिए आदेश

VVinita Kohli
मानवाधिकार आयोग की खानक में खनन और प्रदूषण पर बड़ी कार्रवाई, जिला प्रशासन को पुलिस की तैनानी, छापेमारी और निगरानी के दिए आदेश
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चंडीगढ़: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने भिवानी जिले के गांव खानक तथा आसपास के क्षेत्रों में खनन गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों के अवैध संचालन की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए पुलिस की तैनाती और सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। आयोग की ओर से निर्देश दिए कि उपायुक्त भिवानी, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम तोशाम, डीएसपी तोशाम और एचएसपीसीबी क्षेत्रीय अधिकारी मिलकर संयुक्त टीम बनाएं। यदि कोई इकाई पाबंदी आदेशों का उल्लंघन करती पाई जाए तो उसके वाहनों, मशीनरी और सामग्री को तुरंत जब्त किया जाए। 

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आयोग की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया कि खानक क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट एक गंभीर मानवाधिकार और पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसके लिए विभागीय समन्वय और निगरानी जरूरी है। आयोग के पास पहुंची शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि खानक पहाड़ में वर्ष 2016 से एचएसआईआईडीसी द्वारा किए जा रहे खनन के कारण क्षेत्र में धूल और प्रदूषण अत्यधिक बढ़ा है। इसके अलावा, टायर पाइरोलिसिस प्लांट, स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट पर पाबंदी आदेशों के बावजूद इनके संचालन की शिकायतें भी लगातार मिल रही थीं। 

आयोग ने 17 नवंबर की संयुक्त रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें कहा गया कि खनन गतिविधियां विधिक प्रावधानों और पर्यावरण सुरक्षा मानकों के तहत संचालित हो रही हैं तथा कोई अवैध खनन नहीं पाया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 5 से 12 नवंबर के वायु गुणवत्ता आंकड़ों के अनुसार, जहां खानक में धूल स्तर ऊंचा था, वहीं भिवानी शहर कई दिनों तक ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रदूषण केवल खानक तक सीमित नहीं बल्कि जिला स्तर की समस्या है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा और सदस्य कुलदीप जैन तथा दीप भाटिया ने आदेश दिया कि क्षेत्रीय अधिकारी एचएसपीसीबी और माइनिंग अधिकारी भिवानी नियमित रूप से निरीक्षण और छापेमारी करें। आदेशों में स्पष्ट किया गया कि निरीक्षण टीमों में खानक गांव के सरपंच और ग्रामीणों को भी शामिल किया जाए।  

आयोग ने दिए सख्त आदेश

आयोग की ओर से आदेश दिए कि स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट और टायर पाइरोलिसिस इकाइयों की निगरानी की जाए। बंद घोषित इकाइयों की स्थिति की जांच कर सुनिश्चित किया जाए, ब्लास्टिंग प्रोटोकॉल और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की कार्यस्थिति की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाए। रिपोर्ट में सीएक्यूएम के जीआरएपी स्टेज-III के तहत किए गए कार्य भी प्रस्तुत किए गए। जिला प्रशासन ने 2080 पौधारोपण और तीन ट्रक-माउंटेड एंटी-स्मॉग गन की तैनाती की योजना स्वीकृत की है, जिन्हें जल्द उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बाद ईसी फंड से लागू किया जाएगा। आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि जिला प्रशासन को 17 फरवरी 2026 को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। 

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