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Faridkot News: नगर निगम चुनाव: चुनाव प्रचार खत्म होते ही बाहरी लोगों और रिश्तेदारों को इलाका छोड़ने का आदेश

VVinita Kohli
Faridkot News: नगर निगम चुनाव: चुनाव प्रचार खत्म होते ही बाहरी लोगों और रिश्तेदारों को इलाका छोड़ने का आदेश
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फरीदकोट: पंजाब के फरीदकोट जिले में 26 मई 2026 को होने वाले नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट राहुल चाबा ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव क्षेत्रों में बाहरी लोगों की मौजूदगी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने कहा है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के तुरंत बाद बाहरी समर्थकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संबंधित क्षेत्र छोड़ना होगा।

जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध 24 मई से 26 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह अवधि मतदान से 48 घंटे पहले की मानी जा रही है, जब चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो जाता है। प्रशासन का कहना है कि इस दौरान चुनाव क्षेत्रों में केवल स्थानीय मतदाताओं और अधिकृत अधिकारियों को ही रहने की अनुमति होगी। बाहरी राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार निगरानी करेंगी।

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बाहरी समर्थकों पर प्रशासन की नजर

फरीदकोट प्रशासन ने साफ किया है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थन में बाहर से आए रिश्तेदार, राजनीतिक कार्यकर्ता और समर्थक मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट राहुल चाबा ने कहा कि पोलिंग से पहले बाहरी लोगों की मौजूदगी कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनौती बन सकती है। इसी वजह से चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत सख्ती बढ़ाई गई है।

प्रशासन का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, दबाव या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव क्षेत्रों में लगातार गश्त की जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हो। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा ताकि मतदाता बिना डर और दबाव के मतदान कर सकें।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

फरीदकोट जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम पूरे मामले पर नजर रखेगी। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन ने लोगों से भी सहयोग की अपील की है।

राज्य चुनाव आयोग पंजाब की ओर से नगर निगम और नगर परिषद चुनाव के लिए 26 मई 2026 की तारीख तय की गई है। चुनाव को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा, निगरानी और कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।

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