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गोवा नाइटक्लब अग्निकांड : मशहूर रेस्तरां ‘द केप गोवा’ नियमों के उल्लंघन के आरोप में सील

VVinita Kohli
गोवा नाइटक्लब अग्निकांड : मशहूर रेस्तरां ‘द केप गोवा’ नियमों के उल्लंघन के आरोप में सील
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पणजी: दक्षिण गोवा जिले में स्थित प्रमुख रेस्तरां ‘द केप गोवा’ को अग्नि और अन्य सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोमवार को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार पर्यटन विभाग ने एक अस्थायी झोपड़ी के लिए अनुमति दी थी, लेकिन यह पाया गया कि प्रतिष्ठान स्वीकृत क्षेत्र से बाहर एक पूरे रेस्तरां का संचालन कर रहा था। इसमें कहा गया है कि अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी के बिना परिसर का निरंतर संचालन मानव जीवन और संपत्ति के लिए एक गंभीर और वास्तविक खतरा पैदा करता है विशेष रूप से आग, शॉर्ट-सर्किट, संरचना से जुड़ी कोई आपदा या निकासी की आवश्यकता वाली किसी भी आपात स्थिति में। यह कार्रवाई छह दिसंबर को उत्तरी गोवा के अरपोरल में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग के बाद की गई है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी।

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कैनकोना तालुका की संयुक्त प्रवर्तन एवं निगरानी समिति की अध्यक्ष माया पेडनेकर ने सोमवार को दक्षिण गोवा जिले के कुड्डी गांव में ‘काबो दे रामा फोर्ट’ की एक चट्टान पर स्थित ‘द केप गोवा’ को सील करने का आदेश जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि पेडनेकर के नेतृत्व में एक टीम ने 12 दिसंबर को परिसर का निरीक्षण किया और लोकप्रिय रेस्तरां में कई उल्लंघन पाए। सील से जुड़े नोटिस में उल्लेख किया गया है कि ‘‘मानव जीवन और संपत्ति को खतरा’’ था। निरीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि रेस्तरां को अनिवार्य वैधानिक सुरक्षा आवश्यकताओं का घोर उल्लंघन करते हुए संचालित किया जा रहा था। 

आदेश के अनुसार परिसर में निर्धारित सीमा से कहीं अधिक भीड़ पाई गई, जिसमें 24 से अधिक व्यक्ति मौजूद थे; कोई अनुमोदित संरचनात्मक योजना या संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया; रसोई असुरक्षित पाई गई, जिसमें कोई उचित निकास नहीं था और उसमें आग लगने का उच्च जोखिम था। पेडनेकर ने बताया कि रेस्तरां क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए कोई अलग निकास द्वार नहीं था, जबकि रेस्तरां के बैठने के क्षेत्र, रसोई, स्टाफ पैंट्री, भंडार कक्ष, बेकरी और रेस्तरां के नीचे स्थित अतिरिक्त भंडार कक्ष में अग्निशामक यंत्र और अग्निशमन उपकरण मौजूद नहीं थे।

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