Yamunanagar Property Tax:यमुनानगर (संजीव चौहान)। यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति मालिकों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी खबर है। यदि आपने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, तो सरकार आपको बिना किसी ब्याज के पुराना बकाया चुकाने का एक आखिरी और बड़ा मौका दे रही है। सूबे की सरकार की ओर से जारी एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स सेटलमेंट योजना के तहत आगामी 30 जून तक टैक्स भरने वाले नागरिकों का पूरा ब्याज (शत-प्रतिशत) माफ कर दिया जाएगा। हालांकि, इस तारीख के निकलते ही निगम का ‘पीला पंजा’ और सीलिंग दस्ता उन बकाएदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है जिन्होंने लंबे समय से टैक्स नहीं भरा है।
इन तीन केंद्रों पर जमा होगा टैक्स, स्वयं सत्यापन है अनिवार्य
नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी ने योजना की बारीकियां साझा करते हुए बताया कि करदाता इस छूट का लाभ उठाने के लिए जगाधरी, कन्हैया साहिब चौक और शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों (सीएफसी) में जाकर अपना टैक्स जमा करा सकते हैं। मेयर ने स्पष्ट किया, “यह छूट केवल उन्हीं को मिलेगी जो समय पर भुगतान करने के साथ अपनी प्रॉपर्टी का डेटा खुद सत्यापित करेंगे। 30 जून के बाद सिस्टम में कोई रियायत नहीं मिलेगी और पूरे ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।” उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी संपत्तियों को कानूनी कार्रवाई से बचाएं।
2 लाख से ज्यादा संपत्तियां, 1 लाख से ऊपर के बकाएदारों पर गिरेगी गाज
क्षेत्रीय कराधान अधिकारी (जेटो) अजय वालिया ने बताया कि जुड़वां शहर यमुनानगर-जगाधरी के दायरे में इस समय करीब 2 लाख 17 हजार 500 संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनका प्रॉपर्टी टैक्स लंबे समय से अटका हुआ है। विभाग ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि शुरुआती चरण में उन बड़े डिफाल्टरों को टारगेट किया जाएगा जिन पर एक लाख रुपये या उससे अधिक का टैक्स बकाया है। 30 जून की समय सीमा समाप्त होते ही ऐसे बकाएदारों को नोटिस थमाने के बजाय सीधे उनकी व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों को सील करने का अभियान छेड़ दिया जाएगा।
पेंडिंग ऑब्जेक्शन तुरंत क्लियर करने के आदेश
योजना के बीच आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए मेयर सुमन बहमनी ने आम जनता के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने नगर निगम के संबंधित अधिकारियों और क्लर्कों को कड़े लहजे में आदेश जारी किए हैं कि जिन भी प्रॉपर्टी मालिकों ने अपने टैक्स बिलों या डेटा को लेकर आपत्तियां (ऑब्जेक्शन) दर्ज कराई हैं, उनका निपटारा युद्ध स्तर पर किया जाए। मेयर ने कहा कि किसी भी नागरिक को प्रशासनिक सुस्ती के कारण इस ब्याज माफी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसलिए सभी ऑब्जेक्शनों को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत ठीक किया जाए।

