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Sonipat Archery Coach Case: आर्चरी खिलाड़ी से यौन उत्पीड़न मामले में नामी कोच कुलदीप वेदवान को 5 साल की जेल

AAmandeep Singh
Sonipat Archery Coach Case: आर्चरी खिलाड़ी से यौन उत्पीड़न मामले में नामी कोच कुलदीप वेदवान को 5 साल की जेल
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सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में खेल की दुनिया से जुड़ा एक बेहद संजीदा और गंभीर मामला अंजाम तक पहुंच गया है। नेशनल लेवल की एक नाबालिग तीरंदाज खिलाड़ी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने आरोपी कोच कुलदीप वेदवान को दोषी पाते हुए जेल की सजा का फरमान जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी कोच को 5 साल की कैद और 15 हजार रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा मुकर्रर की है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 3 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

ट्रायल के बहाने होटल के कमरे में की थी दरिंदगी की कोशिश

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यह पूरा मामला अप्रैल 2023 का है, जब पीड़ित नाबालिग खिलाड़ी सोनीपत में आयोजित यूथ आर्चरी चैंपियनशिप के ट्रायल में हिस्सा लेने आई थी। आरोपी कुलदीप वेदवान खेल के बहाने उस पर लगातार नजर रखे हुए था। शिकायत के मुताबिक, सोनीपत के एक होटल में ठहरने के दौरान आरोपी कोच जबरन नाबालिग खिलाड़ी के कमरे में दाखिल हो गया। वहां उसने खिलाड़ी के साथ अश्लील हरकतें कीं और विरोध करने पर करियर तबाह करने का दबाव बनाने का प्रयास किया। इस घटना से बुरी तरह सहमी पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और घर लौटकर अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद अगस्त 2023 में सोनीपत के मुरथल थाने में आरोपी के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

15 मई को ही दोषी करार, अब आया सजा का फैसला

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयानों के आधार पर बीती 15 मई को ही कुलदीप वेदवान को दोषी करार दे दिया था, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे कोर्ट रूम से ही हिरासत में ले लिया था। बुधवार को सजा की अवधि पर अंतिम फैसला सुनाते हुए अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि दोषी कुलदीप मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वह उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी व जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में अपनी आर्चरी अकादमियां चलाता था। खेल जगत में रसूख होने के बावजूद कानून के शिकंजे से वह खुद को नहीं बचा सका।

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