Haryana Saksham Yuva Yojana: पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की राह देख रहे हरियाणा के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही ‘सक्षम युवा योजना’ और ‘बेरोजगारी भत्ता योजना’ के तहत पात्र आवेदकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
(Haryana Unemployment Allowance) युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से संचालित इन योजनाओं में भत्ता और मानदेय मिलाकर युवाओं को हर महीने 9,000 रुपये तक की मदद पाने का मौका मिलता है। हालांकि, योजना की पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया के लिए कड़े नियम तय किए गए हैं।
शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से तय है भत्ते की राशि
पंचकूला की जिला रोजगार अधिकारी सविता लांबा के अनुसार, योजना के तहत अलग-अलग शैक्षणिक स्तर पर भत्ते की दरें तय हैं। पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 3,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। (Saksham Yuva Scheme 2026) वहीं ग्रेजुएट युवाओं को 2,000 रुपये और 12वीं पास आवेदकों को 1,200 रुपये महीना मिलता है।
इसके अलावा, सक्षम युवा योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को विभाग में 100 घंटे काम करने के एवज में 6,000 रुपये प्रतिमाह अलग से मानदेय के रूप में दिए जाते हैं। योजना के लिए 12वीं पास युवाओं की आयु 18 से 35 वर्ष और उच्च शिक्षितों की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पारिवारिक आय 3 लाख से कम होना अनिवार्य, रेगुलर पढ़ाई की शर्त
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक किसी भी कॉलेज या संस्थान में रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई न कर रहा हो। 12वीं पास आवेदकों ने हरियाणा या चंडीगढ़ स्थित एचबीएसई, सीबीएसई या आईसीएससी बोर्ड से नियमित पढ़ाई की हो। इसी तरह स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं के पास हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मान्यता प्राप्त नियमित डिग्री होना अनिवार्य है। सामान्य बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदक का नाम 1 नवंबर को रोजगार कार्यालय में लगातार कम से कम तीन साल से पंजीकृत होना चाहिए।
नवंबर में सरल पोर्टल पर करना होगा आवेदन, 30 नवंबर तक जमा होंगी फाइलें
नवंबर माह में योजना के तहत नए आवेदनों की प्रक्रिया शुरू होगी। युवाओं को सबसे पहले सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और स्वयं सत्यापित (सेल्फ अटेस्टेड) शैक्षणिक व निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (PPP), राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपियां 30 नवंबर तक संबंधित जिला रोजगार कार्यालय में जमा करानी होंगी। (Saral Portal Haryana) बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म पर पटवारी की रिपोर्ट, तहसीलदार की जांच और एसडीएम का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। सक्षम योजना के आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण के एक सप्ताह के भीतर दस्तावेजों का सेट कार्यालय में जमा कराना होगा।

