Fatehabad News: टोहाना के होटल पेरिस में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, डीएसपी की रेड में युवक-युवती गिरफ्तार
फतेहाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: होटल में बाहर से लड़कियां बुलाकर चल रहा था सेक्स रैकेट, मालिक पर केस दर्ज
Fatehabad News: हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना शहर में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पुरानी पुन्नी फैक्टरी के नजदीक संचालित हो रहे ‘होटल पेरिस’ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है।
टोहाना के उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) जयभगवान के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने होटल पर अचानक दबिश दी, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से एक 33 वर्षीय युवक और एक बालिग युवती को बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में रंगे हाथों दबोचा है। इस पूरे मामले में होटल के मालिक, जो कि जींद जिले के गांव कालवन का रहने वाला है, के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।
1000 रुपये का खेल और होटल मालिक का 50 फीसदी कमीशन
दरअसल, डीएसपी जयभगवान को शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलदीप से एक पुख्ता इनपुट मिला था कि होटल पेरिस के भीतर बकायदा नेटवर्क चलाकर बाहर से लड़कियां बुलाई जा रही हैं और यहां देह व्यापार को अंजाम दिया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना वक्त गंवाए जाल बिछाया और रेड कर दी।
पुलिसिया पूछताछ में जो सच सामने आया, उसने इस काले धंधे के पूरे गणित को उजागर कर दिया। हिरासत में ली गई युवती ने बताया कि वह एक हजार रुपये लेकर इस अनैतिक कार्य में लिप्त थी। इस एक हजार रुपये में से आधा हिस्सा यानी 500 रुपये होटल का संचालक कमरे के किराए और कमीशन के नाम पर सीधे अपनी जेब में डालता था।
पंजाब और पड़ोसी जिलों से जुड़े हैं तार, पुलिस की पैनी नजर
प्रारंभिक तफ्तीश में यह बात साफ हो गई है कि इस अनैतिक धंधे की जड़ें केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी टोहाना शहर से बाहर के रहने वाले हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच में कुछ संदिग्धों के तार पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के अन्य जिलों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं, जो यहां आकर इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब इन आरोपियों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और होटल के एंट्री रजिस्टर को खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस दलदल में और कौन-कौन शामिल है।
अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज, डीएसपी बोले- ‘बर्दाश्त नहीं होगी गुंडागर्दी’
इस रेड के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए होटल संचालक राजीव के खिलाफ टोहाना शहर थाने में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 (PITA) की धारा 3, 4 और 5 के तहत संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
डीएसपी जयभगवान ने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि टोहाना की शांत आबो-हवा में इस तरह के किसी भी गैर-कानूनी और सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखने वाले धंधे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि शहर के सभी होटलों और संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस की खुफिया नजर है और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा, उसकी जगह सीधे जेल की सलाखों के पीछे होगी।
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