Amarjit Chawla Rape Case Update : तख्त श्री केसगढ़ साहिब के ड्राइवर मोहन सिंह से 6 घंटे पूछताछ, सराय के खुले राज
तख्त श्री केसगढ़ साहिब के ड्राइवर मोहन सिंह से 6 घंटे पूछताछ, सराय के खुले राज
Amarjit Chawla Rape Case Update : पूर्व एसजीपीसी (SGPC) सदस्य अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ दर्ज बलात्कार के हाई-प्रोफाइल मामले में रूपनगर पुलिस की जांच तेज हो गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35 के तहत कानूनी नोटिस जारी होने के बाद गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब का ड्राइवर मोहन सिंह जांच में शामिल हुआ। पुलिस चौकी सिटी श्री आनंदपुर साहिब में जांच टीम ने आरोपी से जुड़े तमाम पहलुओं पर ड्राइवर से लगातार लगभग छह घंटे तक गहन पूछताछ की।
इस संवेदनशील मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर एक बयान का बारीकी से सत्यापन किया जा रहा है। जांच टीम इस बात की पड़ताल में जुटी है कि इस पूरी घटना में किन-किन लोगों की क्या भूमिका रही है।
8 महीने तक सराय में रुकी पीड़िता : ड्राइवर ने खोले कई अहम राज
पूछताछ के दौरान डीएसपी श्री आनंदपुर साहिब जशनदीप सिंह मान ने बताया कि आरोपी अमरजीत चावला और पीड़िता के संबंधों से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं। ड्राइवर मोहन सिंह ने स्वीकार किया कि वह तख्त श्री केसगढ़ साहिब में अपनी ड्यूटी के दौरान पीड़िता को आसपास के धार्मिक स्थलों पर ले जाता था।
ड्राइवर ने खुलासा किया कि पीड़ित महिला लगभग आठ महीने तक तख्त श्री केसगढ़ साहिब परिसर के पास स्थित अलग-अलग सरायों में ठहरी हुई थी। इस दौरान महिला के रहने, खाने-पीने और स्थानीय स्तर पर गाड़ियों की आवाजाही का सारा खर्च और व्यवस्था आरोपी अमरजीत सिंह चावला ही कर रहा था और वह महिला के साथ लगातार संपर्क में था।
एसजीपीसी कर्मचारियों की भूमिका पर उठे सवाल : क्या सबको थी जानकारी?
ड्राइवर मोहन सिंह के बयानों ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के स्थानीय प्रशासनिक तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूछताछ में सामने आया कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब की सरायों का दैनिक कामकाज संभालने वाले एसजीपीसी कर्मचारी इन तमाम व्यवस्थाओं से भली-भांति वाकिफ थे।
कर्मचारियों को न केवल पीड़िता के सराय में रहने की जानकारी थी, बल्कि अमरजीत चावला और महिला के बीच लगातार हो रहे संपर्क का भी पूरा पता था। ऐसे में अब पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या किसी स्तर पर इस मामले की अनदेखी की गई थी।
बीएनएस की गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला, पुलिस जुटा रही ठोस सबूत
आनंदपुर साहिब थाने में 21 अगस्त 2026 को दर्ज एफआईआर संख्या 149 के तहत अमरजीत सिंह चावला पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार), 127(2) और 351(2) के तहत आपराधिक मामला दर्ज है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं को जोड़ने में जुटी है।
डीएसपी जशनदीप सिंह मान ने स्पष्ट किया कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए प्रतिबद्ध है। ड्राइवर के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
