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HKRN Contract Extension: HKRN कर्मचारियों को सौगात: हरियाणा सरकार ने 30 जून तक बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट, मुख्य सचिव का आदेश

AAmandeep Singh
HKRN कर्मचारियों को सौगात: हरियाणा सरकार ने 30 जून तक बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट, मुख्य सचिव का आदेश
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चंडीगढ़। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत काम कर रहे हजारों कच्चे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत इन कर्मचारियों के सेवा अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। नई अधिसूचना के मुताबिक, अब ये कर्मचारी 30 जून 2026 तक अपनी सेवाओं पर बने रहेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से आधिकारिक पत्र जारी कर सभी विभागों को सूचित कर दिया गया है।

तीन महीने का मिला ‘सर्विस एक्सटेंशन’

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सरकार की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 मार्च को समाप्त हो रही थी, उन्हें अब तीन महीने का विस्तार दिया गया है। यह विस्तार 30 जून तक या ‘सेवा सुरक्षा अधिनियम-2024’ के तहत पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी होने तक (जो भी पहले हो) मान्य रहेगा। इस फैसले से उन कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के डर से अपनी नौकरी पर तलवार लटकती नजर आ रही थी।

इन विभागों और बोर्डों को मिलेगा सीधा लाभ

हरियाणा सरकार के इस फैसले का फायदा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत स्वीकृत पदों पर तैनात कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें विभिन्न सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) शामिल हैं। मुख्य सचिव के पत्र में साफ कहा गया है कि प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे इन कर्मचारियों की सेवा निरंतरता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पोर्टल पर सक्रिय होने तक जारी रहेगी सेवा

बता दें कि हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की तर्ज पर ‘सेवा सुरक्षा अधिनियम-2024’ लेकर आई है। जैसे ही संबंधित पोर्टल पूरी तरह क्रियाशील हो जाएगा, इन कर्मचारियों को उसके दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तब तक के लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए जून के अंत तक का समय दिया है। प्रशासनिक गलियारों में इसे सरकार के एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

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