Mahendragarh News: 21 नवंबर को एनआई एक्ट स्पेशल लोक अदालत और 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Mahendragarh News: 21 नवंबर को एनआई एक्ट स्पेशल लोक अदालत और 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

21 नवंबर को एनआई एक्ट स्पेशल लोक अदालत और 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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Mahendragarh News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन एवं जिला व सत्र न्यायाधीश डॉ. रितु वाई.के. बहल के दिशानिर्देशानुसार उप-मंडल विधिक सेवा समिति (एसडीएलएससी) महेंद्रगढ़ तथा कनीना में पैनल अधिवक्ताओं की एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) मैडम नीलम कुमारी ने की।

बैठक के दौरान डीएलएसए सचिव नीलम कुमारी ने आगामी 21 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली एनआई एक्ट (चेक बाउंस प्रकरणों) से संबंधित स्पेशल लोक अदालत तथा 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की।

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उन्होंने उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं को निर्देश दिए कि वे आमजन एवं मुकदमों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत के माध्यम से विवादों का आपसी सहमति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटारा कराने के लिए प्रेरित करें। लोक अदालत में मामलों के निपटारे से समय और धन दोनों की बचत होती है और इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं होती।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव ने आमजन को जागरूक करते हुए मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों की विस्तृत समीक्षा की और जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत समाज के कमजोर, जरूरतमंद और आर्थिक रूप से अक्षम वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे।

सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले विधिक जागरूकता शिविरों की रूपरेखा पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि दूर-दराज के गांवों में समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी अधिकारों और विधिक सहायता की जानकारी पहुंचाना प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए अधिवक्ताओं को गांवों में अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

बैठक के अंत में आमजन को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा की गई। सचिव नीलम कुमारी ने बताया कि किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सलाह या जानकारी के लिए नागरिक नालसा के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा डीएलएसए नारनौल के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर उप-मंडल के पैनल अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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