August 24, 2026

Narnaul Crime News: रोपड़ सराय में युवक का किडनैप, डंडों से हमला कर जीणमाता मंदिर के पास फेंका

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Narnaul Crime News: रोपड़ सराय में युवक का किडनैप, डंडों से हमला कर जीणमाता मंदिर के पास फेंका

रोपड़ सराय में युवक का किडनैप, डंडों से हमला कर जीणमाता मंदिर के पास फेंका

Narnaul Crime News: हरियाणा के नारनौल में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाना निजामपुर क्षेत्र के गांव रोपड़ सराय में रंजिश और आपसी विवाद के चलते एक युवक का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने युवक पर लाठी-डंडों से तब तक ताबड़तोड़ हमले किए जब तक कि उसके दोनों पैर नहीं टूट गए। इसके बाद आरोपी उसे बेसुध हालत में जीणमाता मंदिर के पास फेंककर चंपत हो गए।

परचून की दुकान से लौटते वक्त घेरा

पुलिस को दी गई शिकायत में रोपड़ सराय निवासी पीड़ित धौलाराम ने बताया कि बीते दिनों उसके चाचा के लड़के के घर छठी का कार्यक्रम था। रात करीब साढ़े आठ बजे वह घर का कुछ सामान लेने के लिए नजदीकी परचून की दुकान पर गया था। लौटते वक्त गांव के ही मुकेश उर्फ खैरू, उसका भाई संदीप उर्फ पहलवान और एक अन्य युवक मोटरसाइकिल पर आए और उसका रास्ता रोककर गाली-गलौज करने लगे।

कार में डालकर ले गए जंगल, डंडों से किया हमला

धौलाराम ने जब गाली-गलौज का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच एक सफेद रंग की कार आकर रुकी, जिसमें दो अन्य युवक सवार थे। आरोपी उसे जबरन कार में घसीटकर ले गए और गांव के बाहर सुनसान जंगल में डाल दिया। वहां मुकेश और उसके साथियों ने डंडों से हमला बोल दिया और तब तक पीटते रहे जब तक कि उसके दोनों पैर टूट नहीं गए। अत्यधिक दर्द और खून बहने से पीड़ित मौके पर ही बेहोश हो गया।

22 अगस्त को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर दर्ज कराई शिकायत

परिजन घायल धौलाराम को तुरंत नारनौल के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए नारनौल के सीबीएम (CBM) अस्पताल रेफर कर दिया गया। 22 अगस्त को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़ित ने निजामपुर थाना पहुंचकर पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए।

मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर बिजेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित के बयानों के आधार पर नामजद आरोपी मुकेश उर्फ खैरू, संदीप उर्फ पहलवान और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 351(3), 140(4) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

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